उपायुक्त ने दिया आदेश: स्कूल सालाना पांच फीसदी ही बढ़ायें फीस

रांची: डीसी मनोज कुमार ने निजी स्कूल प्रबंधनों को स्पष्ट तौर पर कहा है स्कूल फीस की बढ़ोतरी तीन वर्षों में ही हो. तीन वर्ष पर 15 फीसदी ही फीस की राशि बढ़े. अगर हर वर्ष फीस में बढ़ोतरी करनी हो, तो पांच फीसदी ही राशि बढ़ायी जाये. ध्यान रहे कि तीन वर्ष में फीस […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 1, 2017 8:14 AM
रांची: डीसी मनोज कुमार ने निजी स्कूल प्रबंधनों को स्पष्ट तौर पर कहा है स्कूल फीस की बढ़ोतरी तीन वर्षों में ही हो. तीन वर्ष पर 15 फीसदी ही फीस की राशि बढ़े. अगर हर वर्ष फीस में बढ़ोतरी करनी हो, तो पांच फीसदी ही राशि बढ़ायी जाये. ध्यान रहे कि तीन वर्ष में फीस की बढ़ोतरी किसी हाल में 15 फीसदी से अधिक न बढ़े. डीसी ने सभी निजी स्कूलों से तीन वर्ष के फीस का पूरा ब्योरा मांगा है. वे शुक्रवार को शहर के निजी स्कूल के प्राचार्यों के साथ समाहरणालय सभागार में बैठक कर रहे थे.

उन्होंने कहा कि जिन स्कूलों ने 15 फीसदी से अधिक फीस की राशि बढ़ायी है, वो अपनी फीस कम करें. उपायुक्त ने कहा कि सभी निजी स्कूल एनसीइआरटी की किताबें ही स्कूल में चलाना सुनिश्चित करें. किसी भी अभिभावक को किसी दुकान से कॉपी खरीदने के लिए बाध्य न किया जाये. अगर इसके बाद भी दुकानदार अभिभावक को कॉपी खरीदने के लिए बाध्य करते हैं, तो 144 के तहत एसडीओ के माध्यम से प्राथमिकी दर्ज करें. उन्होंने सभी निजी स्कूलों से हर वर्ष किताबें न बदलने का निर्देश दिया है. किताब बदलने से पहले स्वीकृति लेनी होगी. सभी स्कूलों को बुक लिस्ट वेबसाइट में अपलोड करने का भी निर्देश दिया है. बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी रतन महावर, जिला शिक्षा अधीक्षक शिवेंद्र कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी नागेंद्र पासवान के अलावा सभी निजी स्कूलों के प्राचार्य शामिल हुए.
रोड सेफ्टी का उल्लंघन किया, तो सीज होंगी बसें : डीसी मनोज कुमार ने अभियान चला कर स्कूली बसों की जांच करने को कहा. उन्होंने कहा कि 15 से 30 अप्रैल तक सभी स्कूल बसों की जांच की जायेगी. रोड सेफ्टी के मानकों का पालन नहीं करनेवाली बसों को अब सीज किया जायेगा. इसके बाद ऐसी बसों को सीधे कोर्ट भेजा जायेगा.
आरटीइ का पालन नहीं करनेवाले स्कूलों का निबंधन रद्द करें : आरटीइ के तहत विभिन्न स्कूलों में मात्र 250 सीटों पर ही नामांकन हुआ है. इस पर डीसी ने नाराजगी जाहिर की. उन्होंने कहा कि नियम के अनुसार सभी स्कूलों में 25 फीसदी गरीब बच्चाें का नामांकन लिया जाना है. उन्होंने जिला शिक्षा अधीक्षक को निर्देश दिया कि आरटीइ के तहत गरीब बच्चों का नामांकन नहीं लेनेवाले स्कूलों का निबंधन रद्द करें. अगर स्कूलों को प्रमाण पत्रों की जांच में परेशानी होती है, तो उन्हें जिला मुख्यालय सहयोग करेगा.
बच्चों का बैंक खाता 15 अप्रैल तक भेजें : डीसी ने सभी स्कूल प्रबंधनों को निर्देश दिया है कि वर्ष 2012-13 व 2013-14 में एडमिशन लेनेवाले बच्चों के बैंक खाते 15 अप्रैल तक जिला को भेजें. ताकि, स्कूलों को राशि उपलब्ध करायी जा सके.

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