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JPSC रिजल्‍ट विवाद : Reserved category के लिए PT परीक्षा में 15 गुना रिजल्ट की बाध्यता समाप्त

जेपीएससी-2016 की पीटी के परिणाम पर विवाद के बाद सरकार ने लिया फैसला रांची : झारखंड सरकार ने जेपीएससी-2016 की पीटी के रिजल्ट पर विवाद को निबटाने के लिए नियमावली में संशोधन किया है. अब अनारक्षित वर्ग के अंतिम सफल उम्मीदवार के बराबर या उससे अधिक नंबर पानेवाले अारक्षित वर्ग के आवेदक मुख्य परीक्षा में […]

जेपीएससी-2016 की पीटी के परिणाम पर विवाद के बाद सरकार ने लिया फैसला
रांची : झारखंड सरकार ने जेपीएससी-2016 की पीटी के रिजल्ट पर विवाद को निबटाने के लिए नियमावली में संशोधन किया है. अब अनारक्षित वर्ग के अंतिम सफल उम्मीदवार के बराबर या उससे अधिक नंबर पानेवाले अारक्षित वर्ग के आवेदक मुख्य परीक्षा में शामिल हो सकेंगे. हालांकि अनारक्षित वर्ग में अभी भी कुल रिक्तियों के मुकाबले 15 गुना परीक्षाफल प्रकाशित होगा. यह मापदंड दिव्यांगों को मिले प्राप्तांक को छोड़ कर होगा. यह संशोधन एसएससी समेत भविष्य में होनेवाली सभी ऐसी परीक्षाओं के लिए प्रभावी होगा, जिसमें पीटी का प्रावधान है.मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया.
कैबिनेट ने महाधिवक्ता की राय पर विचार करने के बाद प्रतियोगिता परीक्षाओं के मामले में तीन संशोधन किये हैं. हालांकि, कैबिनेट का यह फैसला हाइकोर्ट के आदेश के बाद ही प्रभावी हो सकेगा. इसकी वजह से अदालत में जेपीएससी के सिलसिले में पहले से चल रहा न्यायिक विवाद है. कार्मिक सचिव ने कहा कि कैबिनेट के इस फैसले को अदालत में शपथपत्र के माध्यम से दायर किया जायेगा.
जीएसटी का प्रारूप मंजूर
कैबिनेट ने झारखंड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) बिल 2017 के प्रारूप को मंजूर कर लिया है. साथ ही इसे विधानसभा से पारित कराने के लिए 27 अप्रैल को विशेष सत्र आहूत करने का फैसला किया है. जीएसटी बिल में पूरे देश में एक बाजार, एक कर प्रणाली को लागू करने का प्रावधान है.
हालांकि, शराब, डीजल, पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पाद को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है. इन वस्तुओं पर राज्य सरकारें अपनी मरजी के हिसाब से टैक्स लगा सकेंगी. बिल में अलग-अलग वस्तुओं पर जीएसटी पांच, 12, 18 और 28 प्रतिशत लगाने का प्रावधान है. हालांकि, कौन सी वस्तु किसी टैक्स स्लैव के दायरे में आयेगी, इसका निर्धारण नहीं किया गया है. जीएसटी काउंसिल की बैठक 18 और 19 अप्रैल को प्रस्तावित है. काउंसिल यह तय करेगी कि किन वस्तुओं को किस टैक्स स्लैव के दायरे में शामिल किया जायेगा.
सरकार ने महाधिवक्ता से ली थी सलाह
सरकार की ओर से सलाह मांगे जाने पर महाधिवक्ता ने अन्य राज्यों की अदालतों द्वारा दिये गये फैसलों और नैर्सगिक न्याय के आधार पर अधिक अंक पानेवाले आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा में शामिल करने का सुझाव दिया था. भवानी सिंह काविया बनाम राजस्थान सरकार के मामले में अदालत के फैसले का उदाहरण दिया था.
कैिबनेट : हाइकोर्ट के आदेश के बाद प्रभावी होगा संशोधन
क्या-क्या संशोधन
आरक्षित श्रेणी के वैसे सभी उम्मीदवार, जिनका प्राप्तांक अनारक्षित श्रेणी के लिए चुने गये 15 गुना अभ्यर्थियों में से सबसे अंतिम अभ्यर्थी के बराबर या उससे अधिक अंक पानेवाले को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित माना जायेगा.
रिक्तियों के मुकाबले पीटी में 15 गुना रिजल्ट प्रकाशित करने के लिए जारी संकल्प संख्या 3143 को संशोधित समझा जायेगा
इस संशोधन का लाभ पहले से चल रही किसी अन्य परीक्षा में नहीं लिया जा सकेगा
क्या था विवाद
राज्य सरकार ने हाइकोर्ट के आदेश के आलोक में जेपीएससी 2016 की प्रारंभिक परीक्षा में रिक्तियों के मुकाबले 15 गुना परीक्षाफल प्रकाशित किया था. इससे आरक्षित वर्ग की रिक्तियां कम होने से कुछ अभ्यर्थी जो चयनित हो सके थे, उनका प्राप्तांक अनारक्षित वर्ग में चयनित अंतिम उम्मीदवार से अधिक था. इस आधार पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी लगातार आंदोलन कर रहे थे.

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