योगेंद्र साव को हाइकोर्ट से जमानत
रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में मंगलवार को पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव की अोर से दायर क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन पर सुनवाई हुई. अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद प्रार्थी को जमानत की सुविधा प्रदान कर दी. उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया. प्रार्थी की अोर […]
रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में मंगलवार को पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव की अोर से दायर क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन पर सुनवाई हुई. अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद प्रार्थी को जमानत की सुविधा प्रदान कर दी. उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया. प्रार्थी की अोर से वरीय अधिवक्ता आरएस मजूमदार ने पैरवी की.
उन्होंने अदालत को बताया कि इस मामले में प्रार्थी पर लगाये गये आरोप सही नहीं हैं.उल्लेखनीय है कि निचली अदालत ने रामगढ़ के एक स्पंज आयरन फैक्टरी के मैनेजर से पांच लाख रुपये रंगदारी मांगने के आरोप में उन्हें ढाई साल की सजा सुनायी थी. निचली अदालत में अपील दायर कर सजा को चुनाैती दी गयी थी. एक अप्रैल को निचली अदालत ने सजा बरकरार रखी. इसके बाद प्रार्थी ने झारखंड हाइकोर्ट में रिवीजन पिटीशन दायर की है.