हाइस्कूल शिक्षक नियुक्ति का संशोधित विज्ञापन रद्द
रांची : हाइकोर्ट ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जारी संयुक्त स्नातक हाइस्कूल शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित संशोधित विज्ञापन (21/2016, दिनांक चार फरवरी 2017) को रद्द कर दिया है. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस एस चंद्रशेखर की अदालत ने गुरुवार को हाइस्कूल शिक्षक नियुक्ति विज्ञापन को चुनाैती देनेवाली याचिकाअों पर सुनवाई के बाद विज्ञापन को […]
रांची : हाइकोर्ट ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जारी संयुक्त स्नातक हाइस्कूल शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित संशोधित विज्ञापन (21/2016, दिनांक चार फरवरी 2017) को रद्द कर दिया है. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस एस चंद्रशेखर की अदालत ने गुरुवार को हाइस्कूल शिक्षक नियुक्ति विज्ञापन को चुनाैती देनेवाली याचिकाअों पर सुनवाई के बाद विज्ञापन को निरस्त करने का फैसला सुनाया.अदालत ने राज्य सरकार व कर्मचारी चयन आयोग की दलील को तर्कसंगत नहीं माना. अदालत ने कहा कि इतिहास के साथ राजनीति शास्त्र विषय का कंबिनेशन कहीं से तर्कसंगत नही है. इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है. शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नये सिरे से विज्ञापन जारी करने का निर्देश दिया गया. नियमावली व कोर्ट के आदेश के आलोक में नया विज्ञापन निकालने का निर्देश दिया.
उम्मीदवारों को उम्र सीमा में छूट दी जाये : अदालत ने कहा कि नये विज्ञापन से यदि कट अॉफ डेट में परिवर्तन होता है, तो पूर्व में आवेदन करनेवाले उम्मीदवारों को उम्र सीमा में छूट दी जाये.
इतिहास-राजनीति शास्त्र विषय के उम्मीदवार आवेदन नहीं कर पाये थे, वैसे उम्मीदवारों को भी उम्र सीमा में छूट दी जाये. सुनवाई के दाैरान प्रार्थी की आेर से अधिवक्ता समीर साैरभ व अधिवक्ता सुनील महतो ने पक्ष रखा, जबकि झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग की अोर से अधिवक्ता डॉ अशोक कुमार सिंह ने पक्ष रखा
प्रार्थी हरि शर्मा व अन्य की अोर से याचिका दायर कर हाइस्कूल शिक्षक नियुक्ति के विज्ञापन को चुनाैती दी गयी थी. याचिका में कहा गया था कि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए दो बार विज्ञापन (एक बार संशोधित) निकाला गया.
विज्ञापन में कहा गया है कि इतिहास के साथ राजनीति शास्त्र, रसायनशास्त्र के साथ बायोलॉजी, गणित के साथ भाैतिकी विषय के साथ स्नातक करनेवाले आवेदन कर सकेंगे. इतिहास के साथ राजनीति शास्त्र के सब्जेक्ट कंबिनेशन की वजह से हजारों अहर्ताधारी प्रशिक्षित उम्मीदवार आवेदन करने से वंचित हो गये. वैसे उम्मीदवारों ने विज्ञापन में दी गयी शर्तों को चुनाैती दी थी.
अपील में जा सकता है आयोग
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के सदस्य सुमंत कुमार सिन्हा ने कहा कि उनके विचार से फैसले के खिलाफ अपील में जाना चाहिए. अभी फैसले की प्रति नहीं मिल पायी है आैर अध्यक्ष से भी उनकी बात नहीं हो पायी है. जल्द ही इस पर बात होगी. अभी करीब 1.70 लाख प्रशिक्षित उम्मीदवार शिक्षक नियुक्ति के लिए अॉनलाइन आवेदन कर चुके हैं.
नियमों की करते हैं अनदेखी
अदालत ने माैखिक रूप से कहा कि राज्य के अधिकारी विज्ञापन तैयार करते समय नियमों की अनदेखी करते है. इस कारण विज्ञापन में त्रुटि रह जाती है, जो बाद में रद्द हो जाता है. इससे विद्यार्थियों को परेशानी होती है.