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इसी साल लागू होगी स्वास्थ्य बीमा योजना

रांची: कैबिनेट ने चालू वित्तीय वर्ष से राज्य में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने की सहमति दी. इसके तहत राज्य सरकार करीब 57 लाख लोगों का बीमा प्रीमियम चुकायेगी. पूर्व में राज्य सरकार इसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के साथ शुरू करना चाहती थी. परंतु केंद्र सरकार की ओर से योजना लागू करने में […]

रांची: कैबिनेट ने चालू वित्तीय वर्ष से राज्य में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने की सहमति दी. इसके तहत राज्य सरकार करीब 57 लाख लोगों का बीमा प्रीमियम चुकायेगी. पूर्व में राज्य सरकार इसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के साथ शुरू करना चाहती थी. परंतु केंद्र सरकार की ओर से योजना लागू करने में हो रहे.

विलंब के मद्देनजर राज्य सरकार ने राजस्थान, गोवा, गुजरात, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश की तर्ज पर स्वयं ही योजना के क्रियान्वयन का फैसला किया. केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना शुरू करने के बाद उसे मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ मिला दिया जायेगा.

मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कैंसर समेत लगभग 500 गंभीर बीमारियों की स्थिति में लाभुक को बीमा की देय राशि दो लाख रुपये प्रति वर्ष होगी. दुर्घटना में मृत्यु या गंभीर विकलांगता की स्थिति में बीमा कंपनी दो लाख रुपये देगी. आंशिक रूप से विकलांग होने पर बीमित व्यक्ति को एक लाख रुपये देय होगा. सामान्य बीमारी की स्थिति में बीमा की देय राशि प्रति परिवार 50,000 रुपये होगी. परिवार के 60 वर्ष या अधिक के लोगों का बीमा 80,000 रुपये का होगा. बीमा की राशि कम से कम 24 घंटा अस्पताल में भरती होने पर देय होगी. बीमा कंपनी लाभुकों का सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज की व्यवस्था करेगी. बीमित व्यक्ति की पहचान आधार कार्ड या स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से की जायेगी. स्वास्थ्य विभाग रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल आमंत्रित कर बीमा कंपनी का चयन करेगा.
मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत राज्य सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित परिवार, बीपीएल परिवार, भवन श्रमिक, घरेलू कामगार, रिक्शा चालक, ऑटो चालक समेत 72,000 रुपये वार्षिक से कम आयवाले सभी परिवारों का प्रीमियम राज्य सरकार भरेगी. इच्छुक होने पर एपीएल परिवार भी मुख्यमंत्री बीमा योजना का लाभ ले सकेंगे. हालांकि इसके लिए एपीएल परिवारों को प्रीमियम की राशि का भुगतान स्वयं करना पड़ेगा. अन्य राज्यों में लागू की गयी बीमा योजना के अध्ययन के आधार पर बीमा प्रीमियम के रूप में कम से कम 600 रुपये प्रति परिवार का बोझ राज्य सरकार पर पड़ने का अनुमान लगाया गया है.

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