जगन्नाथ मिश्र अौर सजल चक्रवर्ती को अदालत में हाजिर होने का आदेश
रांची: बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र अौर झारखंड के सेवानिवृत्त मुख्य सचिव सजल चक्रवर्ती को अदालत ने हाजिर होने का आदेश दिया है. सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश एसएस प्रसाद की अदालत ने यह आदेश दिया है. अदालत ने यह आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा सीबीआइ की अपील पर अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश […]
रांची: बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र अौर झारखंड के सेवानिवृत्त मुख्य सचिव सजल चक्रवर्ती को अदालत ने हाजिर होने का आदेश दिया है. सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश एसएस प्रसाद की अदालत ने यह आदेश दिया है. अदालत ने यह आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा सीबीआइ की अपील पर अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश देने के बाद जारी किया है. सीबीआइ की अदालत ने चारा घोटाला कांड संख्या आरसी 68ए/ 96 में दोनों आरोपी को हाजिर होने के लिए कहा है. आरोपियों की हाजिरी के लिए 30 मई की तिथि निर्धारित की गयी है.
यह मामला चाईबासा कोषागार से फर्जी निकासी से संबंधित है. जगन्नाथ मिश्रा अौर सजल चक्रवर्ती पर 33 करोड़ की निकासी में मदद करने का आरोप है. गौरतलब है कि आरसी 20ए/96 में सजा सुनाये जाने के बाद जगन्नाथ मिश्रा की याचिका पर झारखंड हाइकोर्ट ने चारा घोटाला से जुड़े चार मामलों में ट्रायल रोक दिया था. सजल चक्रवर्ती के खिलाफ भी ट्रायल रोका गया था, जबकि लालू प्रसाद के खिलाफ ट्रायल चल रहा है.