बेनामी संपत्ति के दोषी को होगी सात साल की सजा

रांची : द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स आॅफ इंडिया (आइसीएआइ) की कमेटी फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर मेंबर्स इन प्रैक्टिस, नयी दिल्ली द्वारा होटल होलीडे होम में रविवार को कार्यशाला का आयोजन किया गया. कार्यशाला का विषय इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, आइएनडी-एएस और बेनामी संपत्ति व नकदी लेन-देन था. उदघाटन साउथ इस्टर्न रेलवे, रांची के डीआरएम […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 22, 2017 7:49 AM
रांची : द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स आॅफ इंडिया (आइसीएआइ) की कमेटी फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर मेंबर्स इन प्रैक्टिस, नयी दिल्ली द्वारा होटल होलीडे होम में रविवार को कार्यशाला का आयोजन किया गया. कार्यशाला का विषय इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, आइएनडी-एएस और बेनामी संपत्ति व नकदी लेन-देन था. उदघाटन साउथ इस्टर्न रेलवे, रांची के डीआरएम एसके अग्रवाल ने किया. मौके पर प्रत्यक्ष कर विशेषज्ञ सीए डॉ गिरीश आहूजा ने कहा कि बेनामी संपत्ति की लेन-देन के लिए दोषी पाये गये व्यक्ति को सात साल तक की सजा हो सकती है. साथ ही प्रोपर्टी की बाजार कीमत के एक-चौथाई के बराबर जुर्माना लगाया जा सकता है.
उन्होंने कहा कि देश में बने नये बेनामी संपत्ति कानून और नकदी लेन-देन सीमा को निर्धारण करनेवाला कानून लागू हो चुका है. नये बेनामी संपत्ति कानून के अनुसार बेनामी संपत्ति खरीदने वाला व्यक्ति कानून मिलकियत अपने नाम नहीं रखता, लेकिन प्रोपर्टी पर कब्जा रखता है. अगर खरीदार ने इसे परिवार के किसी भी व्यक्ति या किसी करीबी के नाम पर भी संपत्ति खरीदी हो तब भी इसे बेनामी प्रोपर्टी ही कही जायेगी. नकदी लेन-देन की सीमा भी दो लाख निर्धारित कर दी गयी है.
पहले कर्ज की रकम हड़प जाते थे : सीए सुबोध अग्रवाल ने कहा कि पूर्व के दिवालिया से संबंधित कानून की खामियों के कारण कोई भी व्यक्ति, संस्था या कंपनी अपने को दिवालिया घोषित कर शेयरधारकों, ऋणदाताओं और बैंकों से लिए कर्ज की रकम हड़प जाते थे.
फैसला आने में सालों लग जाते थे. सरकार ने लोगों व बैंकों की रकम की सुरक्षा के लिए दिवालिया से संबंधित नया कानून इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 बनाया है.
मूल्य निर्धारण के साथ डिस्क्लोजर भी : सीए राजीव सिंह ने कहा कि आइएनडी-एएस के अनुसार हमें सही मूल्य निर्धारण के साथ-साथ एक डिस्क्लोजर भी देना पड़ता है, जिसमे हमें यह बताना पड़ता है कि सही मूल्य निर्धारण में किन-किन चीजों की सहायता ली जाती है और आइएनडी-एएस के प्रावधानों का पालन किया है.
मौके पर संस्थान के केंद्रीय परिषद् के सदस्य सीए मुकेश सिंह कुशवाहा, सचिव सीए महेंद्र कुमार जैन, रांची शाखा के अध्यक्ष सीए बिनोद कुमार पांडेय, रांची शाखा के सीपीइ कमिटी के अध्यक्ष सीए विकास कुमार सहित कई सीए उपस्स्थित थे. संचालन सीए आशीष कुशवाहा ने किया.

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