पेयजल स्वच्छता विभाग के 29 अनुबंधकर्मी होंगे नियमित

हाइकोर्ट ने दिया आदेश, 28 साल बाद मिला कर्मियों को न्याय रांची : झारखंड हाइकोर्ट ने पेयजल स्वच्छता विभाग के 29 अनुबंध कर्मियों को नियमित करने का आदेश दिया है. इन्हें 28 साल बाद न्याय मिला है. न्यायाधीश एस चंद्रशेखर की अदालत ने शंकर कच्छप व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 23, 2017 7:01 AM
हाइकोर्ट ने दिया आदेश, 28 साल बाद मिला कर्मियों को न्याय
रांची : झारखंड हाइकोर्ट ने पेयजल स्वच्छता विभाग के 29 अनुबंध कर्मियों को नियमित करने का आदेश दिया है. इन्हें 28 साल बाद न्याय मिला है. न्यायाधीश एस चंद्रशेखर की अदालत ने शंकर कच्छप व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया है. अदालत ने सरकार के उस आदेश को भी निरस्त कर दिया है, जिसमें इनकी सेवा नियमित नहीं करने की बात कही गयी थी. याचिका में सरकार की ओर से 29 सितंबर 2016 को जारी किये गये आदेश को चुनौती दी गयी थी.
याचिकाकर्ता की ओर से बहस करते हुए अधिवक्ता सौरभ शेखर ने कहा कि इनकी नियुक्ति वर्ष 1989 में पीएचइडी (वर्तमान में पेयजल स्वच्छता विभाग) में विभिन्न पदों पर हुई थी.
इसके बाद 37 अनुबंध कर्मियों को काम से हटा दिया गया. इस आदेश को अनुबंध कर्मियोंने श्रम न्यायालय में चुनौती दी. सुनवाई के बाद श्रम न्यायालय ने अनुबंध कर्मियों के पक्ष में फैसला सुनाया. इस आदेश को सरकार ने एकलपीठ में चुनौती दी. एकलपीठ ने आठ जुलाई 2006 को सरकार की याचिका को खारिज कर दिया. खंडपीठ से याचिका खारिज होने के बाद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील याचिका दायर की, लेकिन यहां भी सरकार की याचिका खारिज कर दी गयी थी.

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