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महिला अपने बयान से मुकर गयी, दुष्कर्म का आरोपी रिहा

सुखदेवनगर थाना में छह सितंबर 2016 को दर्ज हुई थी प्राथमिकी रांची : महिला फास्ट ट्रैक कोर्ट की न्यायाधीश कुमारी रंजना अस्थाना की अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी प्रकाश कुमार को रिहा कर दिया़ उस पर प्राथमिकी दर्ज कराने वाली महिला अपने बयान से मुकर गयी, जिस कारण उसे रिहा कर दिया गया़ दुष्कर्म के […]

सुखदेवनगर थाना में छह सितंबर 2016 को दर्ज हुई थी प्राथमिकी
रांची : महिला फास्ट ट्रैक कोर्ट की न्यायाधीश कुमारी रंजना अस्थाना की अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी प्रकाश कुमार को रिहा कर दिया़ उस पर प्राथमिकी दर्ज कराने वाली महिला अपने बयान से मुकर गयी, जिस कारण उसे रिहा कर दिया गया़
दुष्कर्म के संबंध में सुखदेवनगर थाना में छह सितंबर 2016 को प्राथमिकी दर्ज की गयी थी़ प्राथमिकी के अनुसार महिला पहले प्रकाश कुमार के महावीर चौक के समीप स्थित प्यादा टोली स्थित मकान में किराये में रहती थी़ पांच-छह साल तक महिला प्रकाश कुमार के मकान में किराये पर रही़
इसी दौरान आरोपी ने महिला के साथ संबंध बनाया था़ बाद में महिला सुखदेवनगर थाना क्षेत्र के कुम्हार टोली, चूना भट्ठा में रहने चली गयी थी़ प्रकाश कुमार वहां भी पहुंच गया और महिला के साथ शारीरिक संबंध बना रहा था, उसी समय महिला के पति ने देख लिया़ उसके बाद इस संबंध में दुष्कर्म की प्राथमिकी दर्ज करायी गयी़
अदालत में धारा-164 के तहत पहले दिये गये बयान में महिला ने दुष्कर्म की बात कही, लेकिन दूसरी बार जब महिला का मजिस्ट्रेट के सामने बयान लिया गया, तो उसने बयान दिया कि पुलिस के दबाव में उसने दुष्कर्म का आरोप प्रकाश कुमार पर लगाया था़ अदालत में वह अपने बयान से पूरी तरह मुकर गयी़ इसका लाभ आरोपी को मिला और अदालत ने उसे बरी कर दिया़

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