अभी 600 में पास करा लें नक्शा, नहीं तो बाद में देने होंगे 9.30 लाख रुपये
मौका. बिना नक्शा पास कराये भवन बनवा चुके लोगों को सुनहरा अवसर रांची : निगम सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में नगर आयुक्त प्रशांत कुमार ने पत्रकारों को बताया कि पांच अप्रैल 2016 से पहले बिना नक्शे पास कराये ही बने भवनों काे पुराने बिल्डिंग बायलॉज के तहत रेगुलराइज किया जायेगा. इसके तहत एक हजार […]
मौका. बिना नक्शा पास कराये भवन बनवा चुके लोगों को सुनहरा अवसर
रांची : निगम सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में नगर आयुक्त प्रशांत कुमार ने पत्रकारों को बताया कि पांच अप्रैल 2016 से पहले बिना नक्शे पास कराये ही बने भवनों काे पुराने बिल्डिंग बायलॉज के तहत रेगुलराइज किया जायेगा. इसके तहत एक हजार वर्गफीट के बिना नक्शा के मकान के रेगुलराइजेशन के लिए केवल 600 रुपये शुल्क देना होगा. वहीं, अगर भवन में 50 प्रतिशत तक विचलन है या सेट बैक नहीं छोड़ा गया है, तो ऐसे एक हजार वर्गफीट वाले भवनों से 14 हजार रुपये रेगुलराइजेशन फीस ली जायेगी.
इस समय सीमा तक अगर किसी ने अपने मकान को रेगुलराइज नहीं कराया, तो ऐसे एक हजार वर्गफीट के मकानों का रेगुलराइजेशन नये बिल्डिंग बायलॉज के तहत की जायेगी. इसके तहत निगम एक हजार वर्गफीट के मकानों से 9.30 लाख की राशि रेगुलराइजेशन फीस के ही रूप में वसूलेगा. श्री कुमार ने कहा कि ऐसे मकान जिन पर यूसी केस चल रहा है या जिन्होंने अपना मकान का नक्शा पास नहीं करवाया है, वे इस मौके का लाभ जरूर उठायें.
विवादित जमीनों पर बने मकानों का नक्शा नहीं होगा पास : नगर आयुक्त ने स्पष्ट किया कि इस रेगुलराइजेशन का लाभ केवल ऐसे घरों को ही मिलेगा, जिनके पास अपने जमीन का सही कागजात है. आदिवासी भूमि, विवादित जमीन या सरकारी जमीन पर घर बनानेवाले लोगों के भवनों के नेक्शों को इस विधि के तहत पास नहीं किया जायेगा. केवल उन घरों का ही नक्शा पास होगा, जिनके सभी कागजात सही होंगे.