फर्जीवाड़ा में दो पूर्व अधिकारी समेत पांच दोषी, सजा नौ को

धनबाद: दो बैंक अधिकारियों द्वारा लोगों से फर्जी तरीके से प्राप्त 33 डिमांड ड्राफ्ट पर 30 लाख 49 हजार रुपये की निकासी करने के मामले में बुधवार को सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश सचींद्र कुमार पांडेय की अदालत ने अहम फैसला सुनाया. अदालत ने सोमेन चट्टोपाध्याय (पूर्व असिसटेंट चीफ ऑफिसर डिलेवरी सेक्शन, यूको बैंक, कोलकाता), प्रणब […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 1, 2017 6:23 AM

धनबाद: दो बैंक अधिकारियों द्वारा लोगों से फर्जी तरीके से प्राप्त 33 डिमांड ड्राफ्ट पर 30 लाख 49 हजार रुपये की निकासी करने के मामले में बुधवार को सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश सचींद्र कुमार पांडेय की अदालत ने अहम फैसला सुनाया.

अदालत ने सोमेन चट्टोपाध्याय (पूर्व असिसटेंट चीफ ऑफिसर डिलेवरी सेक्शन, यूको बैंक, कोलकाता), प्रणब कुमार साहा (पूर्व असिसटेंट मैनेजर, इलाहाबाद बैंक, हीरापुर, धनबाद) समेत अरुण कुमार विश्वास, स्नेहाशीष चटर्जी व गौतम चटर्जी को दोषी करार दिया.

आरोपियों को भादवि की धारा 120 (बी), 420, 467, 468 में दोषी पाया गया है. अदालत ने सजा पर फैसले की तिथि 9 जून तय की है. अदालत की ओर से दोषी करार दिये जाने के बाद सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया.

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