झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने मनरेगा घोटाले से जुड़े मनी लाउड्रिंग मामले में आरोपी आइएएस अधिकारी पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की. सुनवाई के दौरान प्रार्थी ने याचिका वापस ले ली.
प्रवर्तन निदेशालय (इडी) की ओर से अधिवक्ता एके दास ने पैरवी की. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी अभिषेक झा ने याचिका दायर कर इडी की विशेष अदालत में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट देने का आग्रह किया था, लेकिन अदालत ने याचिका खारिज कर दी थी. विशेष अदालत ने अभिषेक झा को समन जारी कर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का आदेश दिया है. मनरेगा घोटाले से जुड़े मनी लॉउंड्रिंग मामले में इडी ने आइएएस पूजा सिंघल, उनके पति अभिषेक झा व सीए सुमन कुमार सहित सात लोगों को आरोपी बनाया है. मामले में इडी ने चार्जशीट भी दायर कर दी है.
नर्स से अश्लील हरकत व छेड़खानी करने के आरोपी डीएवी कपिलदेव स्कूल के निलंबित प्राचार्य मनोज कुमार सिन्हा को झारखंड हाइकोर्ट से राहत मिल गयी है. हाइकोर्ट के जस्टिस सुभाष चंद की अदालत ने उनकी ओर से दायर जमानत याचिका पर सभी पक्षों को सुना. इसके बाद याचिका को मंजूर करते हुए प्रार्थी को जमानत की सुविधा प्रदान की. उन्हें 30-30 हजार के दो निजी मुचलके पर रिहा करने का निर्देश दिया.
हाइकोर्ट ने जिला बार एसोसिएशन जमशेदपुर के लेखा-जोखा के ऑडिट के मामले में दायर पीआइएल पर सुनवाई की. चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने राज्य सरकार को शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दायर करने का निर्देश दिया. खंडपीठ ने पूछा कि झारखंड स्टेट बार काउंसिल द्वारा एसएसपी जमशेदपुर को लिखे गये पत्र के आलोक में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी या नहीं.