दवाई दोस्त दुकान के दो कर्मियों पर 62 लाख से अधिक के गबन का आरोप, गिरफ्तार
कोतवाली पुलिस ने दवाई दोस्त दुकान के दो कर्मचारियों को 62,57,299 रुपये के गबन के आरोप में गिरफ्तार कर शनिवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया
रांची (वरीय संवाददाता). कोतवाली पुलिस ने दवाई दोस्त दुकान के दो कर्मचारियों को 62,57,299 रुपये के गबन के आरोप में गिरफ्तार कर शनिवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. जेल जाने वालों में नामजद अभियुक्त गाड़ी होटवार दीपाटोली निवासी करण गोस्वामी और बूटी बस्ती के अपर टोला निवासी मंतोष कुमार शामिल हैं. मामले को लेकर कांके रोड उमा शांति अपार्टमेंट निवासी पंकज कुमार पोद्दार ने केस दर्ज कराया है. श्री पोद्दार ने पुलिस को बताया कि वर्तमान में वह प्रेमसंस बैरोलिया ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं. मैंने अपने भाई पुनीत पोद्दार और भाई के संबंधी राजीव बैरोलिया के साथ मिल कर दवाई दोस्त नामक दुकान की शृंखला शुरू की थी. इस शृंखला के तहत 24 दुकानें खोली गयी. शुभम मजूमदार दवाई दोस्त दुकान की शृंखला से संबंधित मैनेजमेंट और आय-व्यय की पूरी जिम्मेवारी संभालता था. शुभम मजूमदार की सिफारिश पर ही करण गोस्वामी और मंतोष कुमार को नौकरी पर रखा गया था. ऑडिट के दौरान पता चला कि शुभम मजूमदार और उसके दो अन्य सहयोगियों ने सुनियोजित साजिश के तहत बैंक खाते से संबंधित गूगल सीट पर उपलब्ध डाटा में छेड़छाड़ कर उक्त रुपये का गबन किया है. ट्रस्ट के एकाउंट से तीनों आरोपियों ने अपने एकाउंट में रुपये ट्रांसफर किये हैं. तब शिकायतकर्ता ने तीनों से पूछताछ की. इसके बाद तीनों ने गबन में संलिप्तता को स्वीकार कर लिया. शिकायतकर्ता के अनुसार अभी ऑडिट का कार्य जारी है. ऑडिट पूरी होने के बाद गबन की राशि में बढ़ोतरी हो सकती है.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है