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जमीन घोटाले से जुड़े मामले में आरोपी विष्णु अग्रवाल ने याचिका वापस ली

मामला चीन जाने के लिए पासपोर्ट रिलीज करने का

रांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत ने चेशायर होम रोड की एक एकड़ जमीन के फर्जीवाड़े से जुड़े मनी लाउंड्रिंग मामले में आरोपी व्यवसायी विष्णु अग्रवाल की ओर से चीन जाने के लिए पासपोर्ट रिलीज कराने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की. इस दाैरान प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद अदालत ने कहा कि जिस अवधि के लिए पासपोर्ट रिलीज करने का आग्रह किया गया है, वह समय बीत चुका है. इस याचिका पर अब सुनवाई करने का कोई औचित्य नहीं है. इसके बाद अदालत की अनुमति से प्रार्थी विष्णु अग्रवाल ने याचिका वापस ले ली. अदालत ने प्रार्थी को यह छूट दी कि यदि वह किसी दूसरी तिथि में व्यापारिक कार्यों से विदेश जाना चाहते हैं, तो मनी लाउंड्रिंग की विशेष अदालत में पासपोर्ट रिलीज करने को लेकर नया आवेदन दायर कर सकते हैं. यदि आवेदन दायर होता है, तो विशेष अदालत उस पर जल्द सुनवाई कर निष्पादित करेगी. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी विष्णु अग्रवाल ने 12 अप्रैल को चीन जाने के लिए इडी की विशेष अदालत में जमा पासपोर्ट निर्गत करने को लेकर आवेदन दिया था, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था. विष्णु अग्रवाल वर्तमान में जमानत पर चल रहे हैं. हाइकोर्ट से विष्णु अग्रवाल को मिली सशर्त जमानत के तहत उनका पासपोर्ट विशेष अदालत में जमा है. मामले में रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन, विष्णु अग्रवाल, अमित अग्रवाल सहित 10 आरोपियों के खिलाफ इडी द्वारा आरोप पत्र दायर किया जा चुका है.

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