रांची : झारखंड सरकार ने लॉकडाउन को 31 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया है. इसके साथ ही 29 शर्तें भी लगा दी हैं. इसमें एक बड़ी शर्त यह है कि दुकान में आने वाले हर कस्टमर का पता और फोन नंबर का रिकॉर्ड दुकान के मालिक को रखना होगा. एक बार में 5 से ज्यादा लोग दुकान में नहीं जा सकेंगे. इस दौरान दुकान के हर प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी. शुक्रवार (27 जून, 2020) को देर शाम हेमंत सोरेन की सरकार ने इसका आदेश जारी कर दिया.
सरकार ने कहा है कि दुकान के मालिक को यह सुनिश्चित करना होगा कि ग्राहक और दुकान के कर्मचारी के बीच निश्चित दूरी का पालन कराना सुनिश्चित करें. दुकान के कर्मचारियों और वहां आने वाले ग्राहक दोनों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा, तो कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से हैंड ग्लव्स पहनना होगा. दुकानदार को नियमित अंतराल पर दरवाजों के हैंडल, फर्श, टेबल और काउंटर व अन्य जगहों को सैनिटाइज करना होगा.
दुकानदारों को सुनिश्चित करना होगा कि कार्यस्थल को दिन में दो बार (खुलने के बाद और बंद होने से पहले) अनिवार्य रूप से सैनिटाइज किया जाये. बुखार, सर्दी-खांसी और सांस की समस्या से जूझ रहे किसी व्यक्ति को दुकान में काम करने की अनुमति नहीं दी जायेगी और उसे तत्काल निकट के अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचाया जायेगा.
सिले-सिलाये वस्त्र यानी रेडीमेड कपड़े की दुकानों में ग्राहकों को ट्रायल रूम का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं होगी. कर्मचारियों की तरह सर्दी-खांस और सांस की समस्या से जूझ रहे ग्राहकों को भी दुकान में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी. लॉकडाउन 6.0 या अनलॉक 2.0 के दौरान न तो बसें चलेंगी, न सैलून खुलेंगे. सार्वजनिक स्थलों पर जमावड़े की भी अनुमति नहीं होगी.
गुरुवार (25 जून, 2020) को सरकार ने कंटेनमेंट जोन के बाहर कई रियायतें दी थीं. इसमें ई-कॉमर्स के साथ-साथ स्पोर्ट्स से जुड़ी गतिविधियों को खोलने की अनुमति दी गयी थी. इसके ठीक एक दिन बाद लॉकडाउन को एक महीने के लिए बढ़ाने का एलान किया गया है. सरकार ने स्पष्ट किया है कि अब तक जिन गतिविधियों को शुरू करने की सरकार ने अनुमति नहीं दी है, उन पर आगे भी रोक जारी रहेगी.
इसका मतलब यह हुआ कि धार्मिक स्थलों पर आम लोग पहले की तरह अब भी पूजा नहीं कर पायेंगे. सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियों के साथ-साथ मेला के आयोजन पर भी रोक रहेगी.
इतना ही नहीं, स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान, ट्रेनिंग सेंटर्स, कोचिंग संस्थान आदि भी बंद रहेंगे. सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार, ऑडिटोरियम, प्रार्थना घर और अन्य ऐसे स्थलों पर भीड़ के जमा होने पर पूरी तरह रोक जारी रहेगी. अंतरराज्यीय बस सेवाओं पर रोक रहेगी. राज्य के अंदर भी बस सेवाएं शुरू नहीं हो पायेंगी. शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे.
सरकारी आदेश में कहा गया है कि होटल, लॉज, धर्मशाला, रेस्टोरेंट और अन्य हॉस्पिटैलिटी सेवाओं को खोलने की अनुमति नहीं होगी. स्पा, सैलून और नाई की दुकानें भी बंद रहेंगी. सरकार ने कहा है कि रात के 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लोगों के आवागमन पर रोक रहेगी. हालांकि, इस दौरान अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों के काम पर कोई रोक नहीं होगी.
इस दौरान फेस कवर या फेस मास्क अनिवार्य रूप से सभी लोगों को लगाना होगा. खासकर सार्वजनिक स्थलों, कार्य स्थलों और परिवहन के दौरान. सार्वजनिक स्थलों पर लोगों से कहा गया है कि वे अन्य लोगों से कम से कम 6 फीट की दूरी बनाये रखें. शादी समारोहों में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो पायेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे. समारोह में शामिल होने वाले सभी लोगों को फेस मास्क या फेस कवर लगाना अनिवार्य होगा.
प्राइवेट वाहन या टैक्सी से अन्य राज्यों से झारखंड में आने के लिए सरकार की ओर से जारी ई-इंट्री पास की जरूरत होगी. हालांकि, अन्य राज्यों में जाने या राज्य के भीतर किसी अन्य जिले में आवागमन करने के लिए किसी प्रकार के पास की जरूरत नहीं होगी. सरकार के आदेश में कहा गया है कि 65 साल से अधिक उम्र के लोग, कई बीमारियों से जूझ रहे लोग, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को जब तक स्वास्थ्य की गंभीर समस्या न हो, घर से बाहर न निकलने दें.
Posted By : Mithilesh Jha