Jharkhand News: झारखंड के किन अधिवक्ताओं के लाइसेंस पर मंडरा रहा खतरा, इन सुविधाओं से भी होंगे वंचित

झारखंड स्टेट बार काउंसिल के प्रवक्ता सह रांची जिला बार एसोसिएशन के महासचिव संजय विद्रोही ने कहा कि 2010 से पहले एनरॉलमेंट हुए अधिवक्ताओं ने वेरिफिकेशन फॉर्म नहीं भरा है. इस कारण उनके लाइसेंस पर खतरा मंडरा रहा है. ऐसे अधिवक्ताओं का नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं होगा और न ही उन्हें कोई सुविधा मिलेगी.

By Guru Swarup Mishra | November 24, 2022 1:15 PM

Jharkhand News: रांची के 1351 सहित झारखंड के 8000 अधिवक्ताओं का लाइसेंस रद्द हो सकता है. झारखंड स्टेट बार काउंसिल के प्रवक्ता सह रांची जिला बार एसोसिएशन के महासचिव संजय विद्रोही ने कहा कि 2010 से पहले एनरॉलमेंट हुए अधिवक्ताओं ने वेरिफिकेशन फॉर्म नहीं भरा है. इस कारण उनके लाइसेंस पर खतरा मंडरा रहा है. प्रभावित अधिवक्ता काउंसिल व जिला बार एसोसिएशन से मिलनेवाली योजनाओं के लाभ से वंचित रह जायेंगे. काउंसिल ने राज्यभर के जिला बार एसोसिएशन को पत्र लिखकर अधिवक्ताओं की जानकारी मांगी है.

जिला बार एसोसिएशन को पत्र लिखकर मांगी गयी है जानकारी

झारखंड स्टेट बार काउंसिल के प्रवक्ता सह रांची जिला बार एसोसिएशन के महासचिव संजय विद्रोही ने जानकारी दी है कि काउंसिल ने राज्य भर के जिला बार एसोसिएशन को पत्र लिखकर यह जानकारी मांगी है कि संबंधित जिले के कितने अधिवक्ता रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं और कितने अधिवक्ताओं ने रूल 40 व वेरिफिकेशन फॉर्म भरा है. इससे यह जानकारी मिलती है कि वह कहां के वोटर हैं और किस जिला से संबंध रखते हैं.

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प्रभावित अधिवक्ता इन सुविधाओं से होंगे वंचित

झारखंड स्टेट बार काउंसिल के प्रवक्ता सह रांची जिला बार एसोसिएशन के महासचिव की मानें, तो झारखंड के सभी जिला बार एसोसिएशन को पत्र लिखकर यह भी जानकारी मांगी गयी है कि उन अधिवक्ताओं का एनरॉलमेंट नंबर क्या है. काउंसिल ने यह भी निर्देश दिया है कि एसोसिएशन ऐसे अधिवक्ताओं की सूची भी काउंसिल को सौंपे, जिन्होंने रूल 40 का फॉर्म नहीं भरा है. ऐसे अधिवक्ताओं का नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं होगा और न ही बार एसोसिएशन से उन्हें कोई सुविधा मिलेगी. जिला बार एसोसिएशन अपने अधिवक्ताओं से वेरिफिकेशन फॉर्म जमा करने का आग्रह कर रहा है.

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