Ranchi News: रांची-भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह (वर्तमान में केंद्रीय गृह मंत्री) के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में गुरुवार को एमपी-एमएलए के विशेष न्यायाधीश सार्थक शर्मा की अदालत में सुनवाई हुई. इस मामले में समन के बावजूद राहुल गांधी एमपी-एमएलए कोर्ट में हाजिर नहीं हुए. इस पर शिकायतकर्ता के वकील ने अदालत से राहुल गांधी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आग्रह किया. इस मामले में अगली सुनवाई 14 अगस्त को होगी.
समन को हाईकोर्ट में दी गयी थी चुनौती
शिकायतकर्ता नवीन झा के अधिवक्ता विनोद कुमार साहू ने रांची की अदालत में पैरवी की. इससे पूर्व कोर्ट ने राहुल गांधी को समन जारी कर कोर्ट में उपस्थित होने के लिए कहा था. राहुल गांधी की ओर से पूर्व में एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा जारी समन को हाईकोर्ट में चुनौती दी गयी थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था. इसके बाद एमपी-एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को फिर से समन जारी किया.
2018 में दर्ज कराया शिकायतवाद
वर्ष 2018 में इस मामले में शिकायतवाद दर्ज होने के बाद रांची सिविल कोर्ट ने पहली बार राहुल गांधी को समन जारी किया था. यह शिकायतवाद भाजपा कार्यकर्ता नवीन झा ने दर्ज कराया है. याचिका में कहा गया है कि कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली में आयोजित अधिवेशन में भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. इस बयान से उन्हें ठेस पहुंची है. पार्टी की छवि खराब हुई है. उसके बाद उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ शिकायतवाद दायर किया.
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