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अमिताभ चौधरी समेत 4 के खिलाफ कोर्ट ने जारी किया समन, 196.23 करोड़ रुपये धोखाधड़ी का लगा है आरोप

सीजीएम कोर्ट रांची ने जेएससीए के पूर्व अध्यक्ष अमिताभ चौधरी समेत 4 लोगों के खिलाफ जम्मन जारी किया है. इन लोगों पर 196.23 करोड़ रुपये धोखाधड़ी का आरोप लगा है. इन सभी लोगों को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया गया है.

By Prabhat Khabar News Desk | December 10, 2021 12:48 PM

रांची : 196.23 करोड़ रुपये धोखाधड़ी के मामले में सीजेएम की कोर्ट ने जेएससीए के पूर्व अध्यक्ष अमिताभ चौधरी, पूर्व सचिव राजेश वर्मा, पूर्व कोषाध्यक्ष गोविंदो मुखर्जी और जेएससीए के सदस्य रंजीत कुमार सिंह के खिलाफ सम्मन जारी किया है. 18 दिसंबर से पूर्व सभी को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया गया है. सम्मन कोर्ट ने 30 नवंबर को ही जारी किया है.

अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता रंजनधारी सिंह ने बताया कि पूर्व रणजी क्रिकेटर उज्ज्वल दास ने अमिताभ चौधरी, पूर्व कोषाध्यक्ष गोविंदो मुखर्जी, पूर्व सचिव राजेश वर्मा और सदस्य रंजीत सिंह के खिलाफ नौ अगस्त 2018 में 196.26 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी मामले में जमशेदपुर सीजेएम कोर्ट में केस किया था.

इस मामले में 18 अक्तूबर 2021 को कोर्ट ने संज्ञान लिया है. उन्होंने बताया कि चारों अभियुक्त के खिलाफ धारा 467, 468, 471 और 120 (बी) मुकदमा दर्ज किया गया है. बीसीसआइ ने वर्ष 2010 से 2015 तक जेएससीए को 196.23 करोड़ रुपये दिये थे, जिसका गलत इस्तेमाल हुआ है.

Posted by : Sameer Oraon

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