मांडर कॉलेज में वित्तीय अनियमितता के दोषियों से होगी राशि की वसूली
रांची विश्वविद्यालय प्रशासन मांडर कॉलेज में की गयी वित्तीय अनिमितता में दोषी पाये प्राचार्य, बर्सर तथा एकाउंटेंट से राशि की वसूली करेगा. राशि नहीं देने की स्थिति में विवि द्वारा इन पर प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी
रांची (विशेष संवाददाता). रांची विश्वविद्यालय प्रशासन मांडर कॉलेज में की गयी वित्तीय अनिमितता में दोषी पाये प्राचार्य, बर्सर तथा एकाउंटेंट से राशि की वसूली करेगा. राशि नहीं देने की स्थिति में विवि द्वारा इन पर प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी. 2018 से अब तक लगभग 52 लाख रुपये से अधिक राशि की वित्तीय अनियमितता पर विवि प्रशासन ने कॉलेज के चार प्राचार्य, दो बर्सर तथा एक एकाउंटेंट को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था. इनमें प्राचार्य/प्रोफेसर इंचार्ज के रूप में कार्यरत प्रो रेणुका प्रसाद, डॉ सच्चिदानंद मिश्रा, डॉ इंदिरा कुमारी तथा डॉ फैयाज अहमद जहांगीर शामिल हैं. वहीं बर्सर के रूप में कार्यरत डॉ नाथु गाड़ी, प्रो उदय कुमार तथा एकाउंटेंट के रूप में कार्यरत उत्तम कुमार शाही शामिल हैं. इन पर इंटरमीडिएट तथा स्नातक के विद्यार्थियों से वसूली गयी राशि कॉलेज बैंक खाता में जमा नहीं किया गया. वहीं एक ही नंबर के कई चालान बना लिये गये थे. जबकि एकाउंट से संबंधित रजिस्टर अप टू डेट नहीं मिले हैं. इन सबको विवि द्वारा 22 मई को शो कॉज किया गया था तथा तीन दिनों के अंदर जवाब देने का निर्देश दिया था. इधर विवि ने जवाब आने के बाद इस विषय पर कानूनी सलाह भी ली है. साथ ही राजभवन को भी इसकी जानकारी उपलब्ध करायी है.
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