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महिला को डायन बता प्रताड़ित करना अपराध : सिन्हा

जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से न्यायायुक्त सह अध्यक्ष, डालसा के मार्ग दर्शन में विधान से समाधान विषय पर जागरुकता कार्यक्रम किया गया.

रातू प्रखंड सभागार में डालसा का जागरुकता कार्यक्रम

प्रतिनिधि, रातू

जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से न्यायायुक्त सह अध्यक्ष, डालसा के मार्ग दर्शन में विधान से समाधान विषय पर जागरुकता कार्यक्रम किया गया. प्रखंड सभागार में एलएडीएससी डिप्टी आरके सिन्हा, अधिवक्ता मध्यस्थ, ममता श्रीवास्तव, विधि के छात्र-छात्राएं प्रार्थना चौबे, खुशी जैन, गुंजन कुमार, राहुल कुमार, हर्षल, संस्कार आर्य, अभिषेक कुमार, ऋतिका आनंद, अतीश रंजन, ऋतिका कुमारी, नेयाबा अहब, प्रीत प्रयामा व प्रिशा नारायण आदि ने हिस्सा लिया. आरके सिन्हा ने कहा कि डायन-बिसाही अंधविश्वास है. महिला को डायन बता कर उसके साथ मारपीट और प्रताड़ित करना कानूनन अपराध है. उन्होंने बाल विवाह का विरोध करते हुए 18 साल के बाद ही शादी किये जाने पर जोर दिया.

कहा कि बच्चियों को लालच देकर दूसरे राज्य में लेजाकर वैश्यावृत्ति करायी जाती है, जो सामाजिकता के खिलाफ है. स्वागत भाषण बीडीओ सत्येंद्र कुमार चौरसिया ने दिया. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नयी दिल्ली, राज्य विधिक सेवा प्राधिकार रांची और राष्ट्रीय महिला आयोग के संयुक्त तत्वावधान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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