सरकार ने हाइकोर्ट को बताया, संवैधानिक संस्थाओं के रिक्त पदों पर नियुक्ति अगस्त तक

झारखंड हाइकोर्ट ने राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर अवमानना याचिका सहित अन्य जनहित याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की. जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के जवाब को देखते हुए जल्द नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने को कहा.

By Prabhat Khabar Print | July 3, 2024 12:21 AM

वरीय संवाददाता (रांची).

झारखंड हाइकोर्ट ने राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर अवमानना याचिका सहित अन्य जनहित याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की. जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के जवाब को देखते हुए जल्द नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने को कहा. खंडपीठ ने कहा कि सूचना आयुक्त, लोकायुक्त व मानवाधिकार आयोग में रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने की जरूरत है. खंडपीठ ने राज्य सरकार को अगली सुनवाई के पूर्व स्टेटस रिपोर्ट दायर करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई के लिए छह अगस्त की तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने पैरवी की. उन्होंने खंडपीठ को बताया कि सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है. अगस्त में प्रक्रिया पूरी हो जायेगी. वहीं प्रार्थी राजकुमार की ओर से अधिवक्ता अभय कुमार मिश्र ने पक्ष रखते हुए खंडपीठ को बताया कि पहले भी सरकार ने अंडरटेकिंग दी थी. उसके बाद उनकी जनहित याचिका निष्पादित हो गयी थी, लेकिन सरकार ने अब तक सूचना आयुक्तों की नियुक्ति नहीं की है. तब उन्हें अवमानना याचिका दायर करनी पड़ी है. अधिवक्ता श्री मिश्र ने खंडपीठ से याचिका को निष्पादित नहीं करने का आग्रह किया. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी राजकुमार ने अवमानना याचिका दायर की है.

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