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सेना वाली जमीन से जुड़े मामले में सुनवाई, कोर्ट ने ईडी से मांगा जवाब

मामले में अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 11 अक्तूबर की तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व प्रार्थियों की ओर से जमानत देने का आग्रह किया गया.

रांची: झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की अदालत ने बरियातू स्थित सेना के कब्जेवाली जमीन की खरीद-बिक्री से जुड़े मनी लॉउंड्रिंग मामले के आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के दाैरान प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद प्रवर्तन निदेशालय (इडी) को जवाब दायर करने का निर्देश दिया. इडी की अोर से समय देने का आग्रह किया गया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया. मामले में अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 11 अक्तूबर की तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व प्रार्थियों की अोर से जमानत देने का आग्रह किया गया. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी अमित कुमार अग्रवाल व दिलीप कुमार घोष की अोर से जमानत याचिका दायर की गयी है.

उन्होंने इडी की विशेष अदालत के आदेश को चुनाैती दी है. विशेष अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी. अवैध तरीके से जमीन की खरीद-बिक्री से जुड़े मामले में इडी द्वारा रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन, अमित कुमार अग्रवाल, दिलीप कुमार घोष, न्यूक्लियस मॉल के मालिक विष्णु अग्रवाल, बड़गाई अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप, प्रदीप बागची, जमीन कारोबारी अफसर अली, इम्तियाज खान, तल्हा खान, फैयाज खान, मोहम्मद सद्दाम के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है.

Also Read: सेना की जमीन खरीद बिक्री मामला : ईडी ने दायर किया जवाब, प्रार्थी ने लिया समय
भानू प्रताप को नहीं मिली बेल

भानू प्रताप को नहीं मिली बेल इडी के विशेष न्यायाधीश दिनेश राय की अदालत ने बुधवार को जमीन घोटाले के आरोपी बड़गाईं अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप की जमानत याचिका खारिज कर दी. 27 सितंबर को अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. ज्ञात हो कि भानू को इडी ने इसी साल अप्रैल में गिरफ्तार किया था. भानु पर बरियातू स्थित सेना की जमीन घोटाला और फर्जी दस्तावेज के सहारे चेशायर होम रोड की भूमि की खरीद-बिक्री करने का आरोप है.

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