सेना की जमीन खरीद बिक्री मामला : ईडी ने दायर किया जवाब, प्रार्थी ने लिया समय
ईडी की ओर से वरीय अधिवक्ता अनिल कुमार ने बताया कि शपथ पत्र दायर कर दिया गया है. इस पर प्रार्थी की ओर से बताया गया कि इस मामले में उनकी कोई संलिप्तता नहीं है. ईडी द्वारा उन्हें गिरफ्तार किया जाना सही नहीं है.
झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की अदालत ने बरियातू रोड स्थित सेना के कब्जेवाली 4.55 एकड़ जमीन की खरीद-बिक्री के मामले में रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन की गिरफ्तारी को चुनौती देनेवाली याचिका पर सुनवाई की. इस दौरान प्रार्थी की ओर से प्रवर्तन निदेशालय (इडी) के शपथ पत्र पर जवाब दायर करने के लिए समय देने का आग्रह किया गया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया.
मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी. इससे पूर्व इडी की ओर से वरीय अधिवक्ता अनिल कुमार ने बताया कि शपथ पत्र दायर कर दिया गया है. इस पर प्रार्थी की ओर से बताया गया कि इस मामले में उनकी कोई संलिप्तता नहीं है. इडी द्वारा उन्हें गिरफ्तार किया जाना सही नहीं है. ज्ञात हो कि इडी ने चार मई को छवि रंजन को गिरफ्तार किया था.
इडी के गवाह विनोद से बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने पूछे सवाल :
अवैध खनन से जुड़े मनी लाउंड्रिंग केस में इडी के विशेष न्यायाधीश की अदालत में बुधवार को सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान इडी के गवाह विनोद जायसवाल से बचाव पक्ष पंकज मिश्रा और अन्य आरोपियों के अधिवक्ता ने सवाल किये, जिनका विनोद जायसवाल ने जवाब दिया. गुरुवार को भी विनोद जायसवाल का प्रति-परीक्षण जारी रहेगा.
अफसर अली की जमानत याचिका पर सुनवाई 19 को
सेना के कब्जे वाली जमीन सहित अन्य भूमि की फर्जी दस्तावेजों के सहारे खरीद-बिक्री से जुड़े जमीन घोटाले के आरोपी अफसर अली की जमानत याचिका पर इडी की विशेष अदालत में 19 जुलाई को सुनवाई होगी. अफसर अली की ओर से अधिवक्ता शंभु अग्रवाल और अक्षय शर्मा पक्ष रखेंगे. जबकि, इडी की ओर से विशेष लोक अभियोजक शिव कुमार काका बहस करेंगे. इससे पूर्व अफसर अली ने 11 जुलाई को इडी के विशेष न्यायाधीश दिनेश राय की अदालत में जमानत याचिका दायर की थी. मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने 19 जुलाई की तिथि निर्धारित की है.