रांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस अंबुज नाथ की अदालत ने अमन सिंह की धनबाद जेल में हत्या मामले के आरोपी चंदन यादव उर्फ बृजेश कुमार यादव व विकास बजरंगी उर्फ विकास कुमार की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई की. दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने याचिका स्वीकार करते हुए जमानत प्रदान की. उल्लेखनीय है कि तीन दिसंबर 2023 को धनबाद जेल में अमन सिंह की गोली मार कर हत्या कर दी गयी थी. पुलिस ने इस मामले में कई लोगों को आरोपी बनाया है. जांच सीआइडी कर रही है.
प्रार्थी को राहत नहीं, याचिका खारिज
रांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने जेपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में अधिक अंक लाने के बाद भी चयन नहीं होने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की. इस दौरान अदालत ने प्रार्थी अौर झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) का पक्ष सुना. सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने प्रार्थी को राहत देने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से बताया गया कि जेपीएससी द्वारा पीटी परीक्षा का जो आंसर की जारी किया गया था, उसमें उन्हें अधिक अंक मिला है, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट में उन्हें सफल घोषित नहीं किया गया है. वहीं जेपीएससी की अोर से कहा गया कि प्रार्थी ने ओएमआर शीट में गलत राैल नंबर अंकित किया था. कुछ अनिवार्य कॉलम को भी सही से नहीं भरा गया था. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी कृष्णानंद पांडेय ने याचिका दायर की थी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है