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Coronavirus Pandemic: मस्जिद/ईदगाह में सामूहिक नमाज और इफ्तार पार्टी पर रोक, खरीदारी के लिए सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी

वैश्विक महामारी कोरोनावायरस के संक्रमण से बचाव के लिए केंद्र सरकार ने देशभर में लॉकडाउन की घोषणा की है. यह लॉकडाउन 3 मई तक के लिए है. इसी बीच आज (24‍/25 अप्रैल) से पवित्र माह रमजान शुरू होगा. ऐसे में रांची के उपायुक्त राय महिमापत रे ने निर्देश जारी किया है कि रमजान के दौरान कहीं भी सामूहिक नमाज नहीं पढ़ी जायेगी और ना ही कहीं अनावश्यक भीड़ लगानी है.

रांची : वैश्विक महामारी कोरोनावायरस के संक्रमण से बचाव के लिए केंद्र सरकार ने देशभर में लॉकडाउन की घोषणा की है. यह लॉकडाउन 3 मई तक के लिए है. इसी बीच आज (24‍/25 अप्रैल) से पवित्र माह रमजान शुरू होगा. ऐसे में रांची के उपायुक्त राय महिमापत रे ने निर्देश जारी किया है कि रमजान के दौरान कहीं भी सामूहिक नमाज नहीं पढ़ी जायेगी और ना ही कहीं अनावश्यक भीड़ लगानी है.

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उन्होंने कहा कि कोविड-19 के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेशानुसार धार्मिक सभा तथा पूजा स्थल के संबंध में आदेश जारी किया गया है कि सभी धार्मिक स्थल/पूजा स्थल आमलोगों के लिए बंद रहेंगे. धार्मिक सभा/ समागम/ एकत्रीकरण पूर्णतः प्रतिबंधित है. उपायुक्त ने कोरोनावायरस की रोकथाम के लिए पाक महीना रमजान के संबंध में कई आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये हैं.

उपायुक्त के द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि कोविड-19 के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए रमजान महीने में सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए किसी भी प्रकार के धार्मिक अथवा सामाजिक सभा का आयोजन नहीं किया जायेगा. समुदाय के सभी धर्म गुरुओं और गणमान्य व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जानी है कि कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम के लिए किसी भी मस्जिद/ईदगाह में या अन्य वैसे किसी भी स्थान पर सामूहिक नमाज अदा नहीं की जायेगी और न ही इफ्तार पार्टी किया जायेगा.

खरीदारी के समय दुकानदारों के बीच 15 फीट की दूरी होनी जरूरी है. साथ ही दुकान के सामने 6-6 फीट की दूरी पर गोला बनाया जाए. उसके अंदर ही लोग कतारबद्ध खड़े होकर खरीदारी कर सकते हैं. रमजान अवधि में अनावश्यक रूप से दो पहिया या चार पहिया वाहन के उपयोग पर रोक होगा. विशेष परिस्थिति में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दो पहिया पर एक व्यक्ति और चार पहिया पर चालक सहित दो व्यक्ति जिसमें चालक के पीछे वाले सीट पर एक व्यक्ति को बैठने की अनुमति होगी.

साथ ही घर से बाहर निकलने पर सभी को मास्क या फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा. कोविड-19 के रोकथाम के लिए दिये गये दिशा-निर्देशों में सोशल डिस्टेंसिंग एवं किसी भी तरह के धार्मिक और सामाजिक सभाओं का आयोजन नहीं होना महत्वपूर्ण है. सोशल डिस्टेंसिंग के अनुपालन में इस बात का ख्याल रखने का आदेश दिया गया है कि किसी भी स्थिति में सांप्रदायिक सौहार्द पर कोई प्रतिकूल असर न पड़े.

उपायुक्त ने कहा है कि कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के लिए सभी को घरों में ही नमाज अदा करने का निर्देश दिया गया है. इसके अनुपालन के लिए अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को वरीय प्रभार और निगरानी की जिम्मेवारी दी गयी है और सभी बीडीओ और थाना प्रभारियों को अनुपालन सुनिश्चित करने का दायित्व सौंपा गया है. उल्लंघन पर विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी रमजान माह की मुबारकबाद

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी देश और झारखंडवासियों को रमजान पाक माह की मुबारकबाद दी है. मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोनावायरस की इस महामारी में सभी से मेरा आग्रह है अपने-अपने घर पर ही रहें और इबादत करें. उन्होंने कहा कि हम सभी को साथ मिलकर कोरोना के खिलाफ इस जंग को जीतना है.

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