रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने शराब दुकानों में मैन पावर आपूर्ति करनेवाली कंपनियों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई करने के बाद कोर्ट ने बैंक गारंटी जब्त करने से संबंधित आदेश पर रोक लगा दी. साथ ही राज्य सरकार को जवाब दायर करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई 19 फरवरी को होगी. इससे पूर्व प्रार्थी कंपनियों की ओर से मामले की विशेष सुनवाई का आग्रह किया गया. कोर्ट ने उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्पाद विभाग के आदेश पर रोक लगा दी. प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता अर्पण मिश्रा ने कोर्ट को बताया कि बिना किसी सूचना के विभाग की ओर से आदेश जारी किया गया है. बैंक गांरटी को जब्त करना उचित नहीं है. विभाग के आदेश पर रोक लगाने का आग्रह किया गया. उत्पाद विभाग ने नौ जनवरी को मैनपावर आपूर्ति करनेवाली कई कंपनियों को बकाया राशि नहीं देने पर उनकी बैंक गारंटी जब्त करने का आदेश जारी किया था. कहा गया था कि तीन दिनों के अंदर पैसे जमा नहीं करने पर उन्हें काली सूची में डालते हुए बैंक गारंटी जब्त कर ली जायेगी. उक्त आदेश के खिलाफ फ्रंटलाइन, जय माता दी व अन्य की ओर से याचिका दायर की गयी है. उन्होंने उत्पाद विभाग के आदेश को चुनाैती दी है. प्रार्थी कंपनियों पर करोड़ों रुपये बकाया हैं.
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