Ranchi news : सैनिक मार्केट से दुकान खाली करने के आदेश पर रोक

अदालत ने इस मामले में सैनिक कल्याण निदेशालय एवं अन्य प्रतिवादियों से जवाब मांगा है. एसडीओ ने सभी दुकानदारों को 16 जुलाई तक दुकान खाली करने का निर्देश दिया था.

By Prabhat Khabar News Desk | July 20, 2024 12:19 AM

रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने रांची एसडीओ के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसके तहत बकाया किराया नहीं देने पर सैनिक मार्केट से दुकान खाली करने को कहा गया है. जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने आरएन शाह एवं अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया. अदालत ने इस मामले में सैनिक कल्याण निदेशालय एवं अन्य प्रतिवादियों से जवाब मांगा है.

क्या कहा गया है याचिका में

याचिका में कहा गया है कि सैनिक निदेशालय ने किराया भुगतान करने का निर्देश दिया था. इसके बाद निदेशालय ने एसडीओ कोर्ट में इस संबंध में वाद दायर किया. इस पर सुनवाई करते हुए एसडीओ ने सभी दुकानदारों को 16 जुलाई तक दुकान खाली करने का निर्देश दिया था और 22 जुलाई तक संबंधित मजिस्ट्रेट से रिपोर्ट मांगी थी. एसडीओ कोर्ट के आदेश के खिलाफ दुकानदारों ने उपायुक्त की अदालत में अपील दायर की है. यह मामला उपायुक्त की अदालत में लंबित है. सुनवाई के बाद अदालत ने प्रशासन के आदेश पर रोक लगा दी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Next Article

Exit mobile version