Ranchi news : मैरिज व बैंक्वेट हॉल में रात 10 बजे के बाद डीजे व बैंड बजाने पर रोक

नगर निगम ने जारी किया आदेश, उल्लंघन करने पर लाइसेंस रद्द किया जायेगा. संचालकों से ध्वनि प्रदूषण के नियमों का पालन करने का निर्देश दिया गया.

By Prabhat Khabar News Desk | July 14, 2024 12:24 AM

रांची. शहर के मैरिज व बैंक्वेट हॉल में अब रात 10 बजे के बाद डीजे, लाउडस्पीकर व बैंड बजाने पर रोक लगा दी गयी है. नगर निगम ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है. जारी आदेश में संचालकों से कहा गया है कि वे ध्वनि प्रदूषण के नियमों का पालन करते हुए रात 10 बजे तक ही लाउडस्पीकर, डीजे व बैंड का उपयोग करें. इसका उल्लंघन करने पर लाइसेंस रद्द किया जायेगा.

आधे से अधिक भवनों ने नहीं लिया लाइसेंस

शहर के आधे से अधिक बैंक्वेट व मैरिज हॉल संचालकों ने नगर निगम से लाइसेंस ही नहीं लिया है. बिना लाइसेंस के संचालित हो रहे इन भवनों के कारण निगम को हर साल लाखों रुपये राजस्व का नुकसान हो रहा है.

तेज आवाज में डीजे बजाने के आरोप में तीन गिरफ्तार

रांची.

शुक्रवार की रात साढ़े 11 बजे हरमू स्थित सोहराय भवन के समीप तेज आवाज में डीजे बजाने की सूचना पर पहुंची अरगोड़ा पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. इनमें रातू रोड, दुर्गा मंदिर के समीप का रौशन कुमार, हिंदपीढ़ी मोती मस्जिद का मो मुन्ना और रामगढ़ के पतरातू के रहनेवाले संजय यादव को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस के अनुसार न्यायालय के आदेश की अवहेलना के आरोप में तीनों को पकड़ा गया है. वहीं दो टेंपो, एक पिकअप, होंडा जेनरेटर, आठ चोंगा, साउंड मशीन तीन पीस व गाना बजाने के सामान जब्त किये गये हैं.

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