झारखंड संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित हाइस्कूल शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक
सुप्रीम कोर्ट ने संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित हाइस्कूल शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा-2016 के तहत चल रही चयन प्रक्रिया पर रोक (यथास्थिति) लगा दी. साथ ही झारखंड सरकार को नोटिस जारी कर जवाब देने का निर्देश दिया
सुप्रीम कोर्ट ने संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित हाइस्कूल शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा-2016 के तहत चल रही चयन प्रक्रिया पर रोक (यथास्थिति) लगा दी. साथ ही झारखंड सरकार को नोटिस जारी कर जवाब देने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई के लिए 28 नवंबर की तिथि निर्धारित की. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एमआर शाह व जस्टिस हिमा कोहली की खंडपीठ ने अवमानना याचिका पर सुनवाई के बाद उक्त आदेश दिया.
खंडपीठ ने सुनवाई के दाैरान माैखिक रूप से कहा कि विषयवार जो कट ऑफ पहले प्रकाशित है, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा. आगे सुनवाई में कैसे नियुक्ति होगी, कोर्ट बतायेगा. इससे पूर्व प्रार्थियों की ओर से वरीय अधिवक्ता रंजीत कुमार, वरीय अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायणन व अधिवक्ता ललित कुमार सिंह ने पक्ष रखते हुए खंडपीठ को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने एसएलपी में जो आदेश पारित किया था, झारखंड सरकार व झारखंड कर्मचारी चयन आयोग उसका पालन नहीं कर रहे हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि विषयवार व कोटिवार अंतिम चयनित अभ्यर्थी का प्रकाशित कट ऑफ के अनुसार स्टेट मेरिट लिस्ट तैयार करना था. जेएसएससी द्वारा प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए अभ्यर्थियों को बुलाया जा रहा है, वह आदेश के अनुरूप नहीं है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी सोनी कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है. वहीं राजू कुमार चाैरसिया व प्रकाश यादव व अन्य की ओर से आइए याचिका दायर की गयी है