पुलिस सब इंस्पेक्टर को होमगार्ड कैडर में ट्रांसफर करने के आदेश पर रोक

हाइकोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब दायर करने का दिया निर्देश

By Prabhat Khabar News Desk | October 20, 2024 12:25 AM

वरीय संवाददाता, रांची़ झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत ने पुलिस सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों को दूसरे कैडर में ट्रांसफर को चुनाैती देनेवाली याचिका पर सुनवाई की. इस दाैरान प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद अदालत ने डीजीपी के 13 सितंबर 2024 के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें उनके द्वारा पुलिस कैडर में पुलिस उप निरीक्षक रैंक के अधिकारियों को होमगार्ड कैडर में कंपनी कमांडर के पद पर ट्रांसफर किया गया है. मामले में अदालत ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. साथ ही अगली सुनवाई के लिए 21 अक्तूबर की तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता मनोज टंडन ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार के गृह विभाग ने पुलिस कैडर के तहत सब इंस्पेक्टर पद पर नियुक्ति की है. उनकी सेवा की संपुष्टि भी हो चुकी है. पुलिस व होमगार्ड का कैडर अलग-अलग है. वैसी स्थिति में डीजीपी अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर दूसरे कैडर होमगार्ड में ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं. ऐसा करना राज्य सरकार के आदेश की भी अवहेलना है. उन्होंने आदेश को निरस्त करने का आग्रह किया. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी सब इंस्पेक्टर रामजी कुमार एवं अन्य की ओर से याचिका दायर की गयी है. उन्होंने 13 सितंबर 2024 को डीजीपी द्वारा राज्य के विभिन्न जिलों में पदस्थापित सब इंस्पेक्टर को होमगार्ड में कंपनी कमांडर के रूप में ट्रांसफर करने के आदेश को चुनौती दी है.

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