Jharkhand News: बंधु तिर्की की विधायकी होगी खत्म, आय से अधिक संपत्ति मामले में 3 साल की सजा

Jharkhand News, Ranchi: मांडर विधानसभा से झाविमो के टिकट पर चुनाव जीतनेवाले सजायाफ्ता विधायक बंधु तिर्की की सदस्यता खत्म करने के लिए स्पीकर रबींद्रनाथ महतो की मंजूरी मिल गयी है. विधानसभा द्वारा इसकी अधिसूचना एक-दो दिन में जारी कर दी जायेगी.

By Prabhat Khabar News Desk | April 8, 2022 6:14 AM

Jharkhand News, Ranchi: मांडर विधानसभा से झाविमो के टिकट पर चुनाव जीतनेवाले सजायाफ्ता विधायक बंधु तिर्की की सदस्यता खत्म करने के लिए स्पीकर रबींद्रनाथ महतो की मंजूरी मिल गयी है. विधानसभा द्वारा इसकी अधिसूचना एक-दो दिन में जारी कर दी जायेगी. इसके बाद श्री तिर्की की विधायकी खत्म करने से संबंधित सूचना चुनाव आयोग को भेज दिया जायेगा़ फिर चुनाव आयोग मांडर में उपचुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू करेगा. छह माह में उपचुनाव कराने की बाध्यता होगी.

चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस में शामिल होनेवाले श्री तिर्की को आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने दोषी पाया था. अदालत ने उन्हें तीन साल के कारावास की सजा सुनायी थी. श्री तिर्की पर आय से अधिक 7़ 20 लाख रुपये संपत्ति अर्जित करने का आरोप सही पाया गया था. सीबीआइ ने इसकी सूचना स्पीकर को भेजी़ स्पीकर ने दस्तावेज की जांच के बाद लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में निहित प्रावधान के आलोक में श्री तिर्की के विधानसभा की सदस्यता समाप्त करने की मंजूरी दे दी.

  • बंधु को तीन वर्ष की सजा सीबीआइ कोर्ट ने सुनायी है, दो वर्ष या उससे अधिक की सजा पर सदस्यता खत्म करने का है प्रावधान

  • विधानसभा द्वारा इसकी अधिसूचना एक-दो दिन में जारी कर दी जायेगी.

  • अधिसूचना के बाद विधायकी खत्म करने से संबंधित सूचना चुनाव आयोग को भेज दिया जायेगा़

खेल घोटाले में बंधु के मामले में सुनवाई 21 को

34 वें राष्ट्रीय खेल घोटाला के आरोपी बंधु तिर्की के मामले में एसीबी के विशेष न्यायाधीश प्रकाश झा की अदालत में सुनवाई 21 अप्रैल को हाेगी़ इस मामले में बंधु की ओर से उनके अधिवक्ता ने कुछ दिन पहले डिस्चार्ज याचिका दाखिल की थी.

समरी का मामला गवर्नर को भेजा

भाजपा विधायक समरी लाल के जाति प्रमाण पत्र के बाद उभरे विवाद के बाद कल्याण विभाग की समिति ने इसकी जांच की. समिति ने अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया था. श्री लाल के खिलाफ चुनाव लड़नेवाले सुरेश बैठा ने इससे संबंधित शिकायत स्पीकर से की है. स्पीकर से विधायक श्री लाल की सदस्यता समाप्त करने का आग्रह किया गया है.

स्पीकर ने इसे अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर मानते हुए कानूनी प्रावधान के अनुसार मामला राज्यपाल को भेज दिया. सदस्यता निरस्त करने के प्रावधान के तहत ऐसे मामले में राज्यपाल को निर्णय लेना है और अंतिम फैसला चुनाव आयोग करेगा. राज्यपाल अपने मंतव्य के साथ चुनाव आयोग को यह मामला भेज देंगे़

Posted by: Pritish Sahay

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