झारखंड की निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है. शीर्ष अदालत ने भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार की गयी सूबे की सीनियर आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को सोमवार को भी जमानत नहीं मिली. कोर्ट ने कहा कि उनकी याचिका पर 25 सितंबर में सुनवाई होगी. इसका मतलब यह हुआ कि अब सितंबर तक पूजा सिंघल को जेल में ही रहना होगा.
ईडी ने किया था पूजा सिंघल को गिरफ्तार
फरवरी में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से ही अंतरिम राहत मिली थी. बेटी के इलाज के लिए कोर्ट ने उन्हें सशर्त अंतरिम जमानत दी थी. इसके पहले भी उन्हें कंडिशनल इंटरिम बेल मिली थी. तब मेडिकल ग्राउंड पर उनको जमानत दी गयी थी. झारखंड की पावरफुल आईएएस अधिकारी रहीं पूजा सिंघल को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था.
मनरेगा घोटाला मामले में ईडी ने की थी पूजा के ठिकानों पर छापेमारी
महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) में हुए घोटाला मामले में पूजा सिंघल को मई 2022 में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लांड्रिंग और भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया था. पूजा सिंघल को गिरफ्तार करने से पहले 6 मई, 2022 को ईडी की टीम ने उनके 20 से अधिक ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की थी.
पूजा के पति के सीए के यहां मिले थे 19.31 करोड़ रुपये
ईडी की टीम को छापेमारी के दौरान पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) सुमन कुमार के यहां से 19.31 करोड़ रुपये नकद मिले थे. इसके बाद ईडी ने सुमन कुमार को हिरासत में लिया. छापेमारी के बाद 11 मई, 2022 को पूजा सिंघल को भी केंद्रीय एजेंसी ने हिरासत में ले लिया.
Also Read: Pooja Singhal Case: ईडी की विशेष अदालत में पूजा सिंघल समेत छह लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल
12 अप्रैल को पूजा ने पीएमएलए की स्पेशल कोर्ट में किया था सरेंडर
सुप्रीम कोर्ट की ओर से दी गयी सशर्त अंतरिम जमानत की अवधि खत्म होने के बाद पूजा सिंघल ने 12 अप्रैल 2023 को रांची स्थित पीएमएलए की स्पेशल कोर्ट में सरेंडर कर दिया था. कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया. इसके बाद पूजा सिंघल को रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार भेज दिया गया था.