Chief Engineer Birendra Ram Suspended: झारखंड सरकार ने ग्रामीण विकास विशेष प्रक्षेत्र के मुख्य अभियंता बीरेंद्र कुमार राम को अगले आदेश तक के लिए निलंबित (Deemed Suspend) कर दिया है. इस संबंध में सोमवार की रात को आदेश भी जारी कर दिया गया. जल संसाधन विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि बीरेंद्र कुमार राम को हिरासत में लिये जाने की तारीख 23 फरवरी 2023 से अगले आदेश तक के लिए निलंबित किया जाता है.
23 फरवरी से अगले आदेश तक निलंबित हुए बीरेंद्र कुमार राम
जल संसाधन विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि ग्रामीण विकास विशेष प्रक्षेत्र के मुख्य अभियंता बीरेंद्र कुमार राम को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) रांची ने पीएमएलए की धारा 19 के तहत 23 फरवरी 2023 को हिरासत में लिया. इसकी सूचना 24 फरवरी को ग्रामीण कार्य विभाग के संयुक्त सचिव को दी गयी. इसलिए बीरेंद्र कुमार राम को झारखंड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एं अपील) नियमावली 2016 के नियम 9(2)(क) के तहत हिरासत में लिये जाने की तारीख यानी 23 फरवरी से आगले आदेश तक निलंबित किया जाता है.
हिरासत से रिहा होने के बाद जल संसाधन विभाग में देंगे योगदान
सरकार के अपर सचिव संजय कुमार की ओर से जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि निलंबन अवधि में बीरेंद्र कुमार राम को झारखंड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2016 के नियम 10 के तहत जीवन निर्वाह भत्ता अनुमान्य होगा. इतना ही नहीं, यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि हिरासत से रिहा होने के बाद मुख्य अभियंता झारखंड सरकार के जल संसाधन विभाग में योगदान दे सकेंगे.