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झारखंड के पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई, विधायक दीपिका पांडेय को नोटिस जारी

झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी की ओर से अधिवक्ता ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 29A के तहत दलील अदालत में प्रस्तुत की. इस मामले की अगली सुनवाई 9 नवंबर को होगी.

Jharkhand News: झारखंड के पहले मुख्यमंत्री एवं बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में मंगलवार को सुनवाई हुई. इस मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने प्रतिवादी संख्या 2 महगामा की विधायक दीपिका पांडेय को नोटिस जारी किया है. अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 9 नवंबर की तारीख तय की है. आपको बता दें कि 13 अक्टूबर को समय के अभाव के कारण इस मामले की सुनवाई नहीं हो सकी थी.

विधानसभा न्यायाधिकरण में सुनवाई योग्य नहीं है मामला

झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी की ओर से अधिवक्ता ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 29A के तहत दलील अदालत में प्रस्तुत की. इस धारा के अनुसार किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े मामले की सुनवाई करने का अधिकार चुनाव आयोग को है. चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है. ऐसे में विधानसभा न्यायाधिकरण में ये मामला सुनवाई योग्य नहीं माना जा सकता है. इस मामले की अगली सुनवाई 9 नवंबर को होगी. बाबूलाल मरांडी की ओर से कोर्ट में आज मंगलवार को वरीय अधिवक्ता वीपी सिंह और अधिवक्ता विनोद कुमार साहू उपस्थित हुए.

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समय के अभाव में नहीं हो सकी थी बहस

आपको बता दें कि 13 अक्टूबर को समय के अभाव के कारण इस मामले की सुनवाई नहीं हो सकी थी. इससे पहले की सुनवाई में विधानसभा की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने कहा था कि विधानसभा की ओर से लिखित बहस आने के बाद स्पीकर की अदालत की कार्रवाई पर निर्णय लिया जाएगा. कोर्ट ने निर्देश दिया था कि विधानसभा की ओर से लिखित बहस कोर्ट में समर्पित की जाए.

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