Jharkhand Withdraws General Consent to CBI: रांची : पश्चिम बंगाल, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, केरल और छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड सरकार ने भी राज्य में जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को दी गयी आम सहमति वापस ले ली है. झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट करके यह जानकारी दी है. इस संबंध में गुरुवार (5 नवंबर, 2020) को अधिसूचना जारी कर दी गयी.
झारखंड सरकार के गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने अधिसूचना (पत्रांक- 10/सीबीआइ-408/2020-4278) जारी करते हुए कहा कि दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के सदस्यों को एक कानून (दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेबलिशमेंट एक्ट 1946 (25 ऑफ 1946) के तहत राज्य में शक्तियों और न्यायक्षेत्र के इस्तेमाल की सहमति को वापस लेने संबंधी आदेश जारी कर दिया गया है.
इसके बाद सीबीआइ को अब झारखंड में शक्तियों और न्यायक्षेत्र के इस्तेमाल के लिए आम सहमति नहीं होगी, जो झारखंड सरकार (तत्कालीन बिहार) द्वारा 19 फरवरी, 1996 को जारी एक आदेश के तहत दी गयी थी. अब सीबीआइ को किसी भी मामले की जांच के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी.
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इस तरह झारखंड 8वां राज्य बन गया है, जहां सीबीआइ को सरकार की अनुमति के बगैर किसी मामले की जांच करने का अधिकार नहीं होगा. अब सीबीआइ को झारखंड में कोई मामला दर्ज करने के लिए पहले राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी. हाल के दिनों में कई गैर-भाजपा शासित प्रदेशों ने ऐसा फैसला लिया है. आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने भी सहमति वापस ले ली थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपना फैसला वापस ले लिया.
झारखण्ड सरकार द्वारा दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के सदस्यों को एक कानून के तहत राज्य में शक्तियों और न्यायक्षेत्र के इस्तेमाल की सहमति को वापस लेने संबंधी आदेश जारी कर दिया गया है। #CBI को अब झारखण्ड में शक्तियों और न्यायाक्षेत्र के इस्तेमाल के लिए आम सहमति नहीं होगी 1/2
— Office of Chief Minister, Jharkhand (@JharkhandCMO) November 5, 2020
Posted By : Mithilesh Jha