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देवघर एम्स में बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी यूनिट कब तक : हाइकोर्ट

झारखंड हाइकोर्ट ने दुमका में पेट्रोल छिड़ककर जलायी गयी छात्रा अंकिता सिंह की हत्या मामले में स्वत संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई की.

रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने दुमका में पेट्रोल छिड़ककर जलायी गयी छात्रा अंकिता सिंह की हत्या मामले में स्वत संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई की. जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद व जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार और देवघर एम्स का पक्ष सुना. इसके बाद खंडपीठ ने एम्स से पूछा कि बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी यूनिट की स्थापना हो गयी है या नहीं. यदि नहीं हुई है, तो उसकी स्थापना कब तक हो जायेगी. मामले की अगली सुनवाई के दौरान बर्न यूनिट की स्थापना की अद्यतन स्थिति की जानकारी देने का निर्देश एम्स देवघर को दिया. खंडपीठ ने मौखिक रूप से कहा कि रिम्स, एमजीएम जमशेदपुर, धनबाद आदि अस्पतालों में बनाये गये बर्न यूनिट की स्थिति ठीक नहीं है. यहां की व्यवस्था में सुधार की जरूरत है. कहा कि बर्न वार्ड को बेहतर बनाया जाये, ताकि दुर्घटना में जले हुए व्यक्तियों को तुरंत उच्च स्तरीय बेहतर इलाज संभव हो सके. मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 15 मई की तिथि निर्धारित की. अंकिता हत्याकांड मामले के आरोपी को निचली अदालत 28 मार्च को सजा सुना चुकी है. वही देवघर एम्स की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव ने खंडपीठ को बताया कि कोर्ट के निर्देश के बाद वर्ष 2023 में एम्स में फैकल्टी और डॉक्टर की नियुक्ति कर ली गयी थी. वर्तमान में सर्विस चालू कर दी गयी है, लेकिन बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी यूनिट की स्थापना होने में अभी और कई महीने लगेंगे. उल्लेखनीय है कि दुमका में 23 अगस्त 2022 को हुई इस घटना को झारखंड हाइकोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए उसे जनहित याचिका में तब्दील कर दिया था. दुमका में 23 अगस्त की रात शाहरुख नाम के युवक ने घर में सो रही 12वीं की छात्रा अंकिता को जिंदा आग के हवाले कर दिया था. बाद में इलाज के दौरान रिम्स में छात्रा अंकिता की मौत हो गयी थी.

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