Ranchi news : राजधानी में ट्रैफिक व्यवस्था सुगम बनायें, वसूली में लगे पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करें : हाइकोर्ट
मामला रांची में ट्रैफिक की लचर व्यवस्था में सुधार का. खंडपीठ ने कहा कि ट्रैफिक एसपी को स्वयं रांची शहर के प्रमुख चौक-चौराहों का नियमित औचक निरीक्षण करना चाहिए.
रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने राजधानी रांची में ट्रैफिक की लचर व्यवस्था को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद व जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दाैरान पक्ष सुना. खंडपीठ ने रांची में ट्रैफिक की लचर व्यवस्था पर मौखिक रूप से कहा कि ट्रैफिक को सुगम बनाया जाये, ताकि लोगों को आने-जाने में परेशानी नहीं उठाना पड़े. जाम की समस्या उत्पन्न नहीं हो. ट्रैफिक एसपी को स्वयं रांची शहर के प्रमुख चौक-चौराहों का नियमित औचक निरीक्षण करना चाहिए. खंडपीठ ने कहा कि ट्रैफिक पोस्ट पर पुलिसकर्मी वीआइपी मूवमेंट के समय ही सिर्फ सजग नजर आते हैं. शेष समय में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाये रखने के बदले ट्रैफिक पुलिसकर्मियों का ध्यान वसूली पर रहता है. वसूली में लगे ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के खिलाफ ट्रैफिक एसपी त्वरित कार्रवाई करें. रांची शहर में सीसीटीवी कैमरा सिर्फ आईवाश के लिए लगाया गया है. इनमें से अधिकतर खराब हैं. वैसी स्थिति में आपराधिक घटनाओं की रोकथाम कैसे हो सकेगी. खंडपीठ ने कहा कि रांची के प्रमुख चौक-चौराहों के आसपास जो सब्जी बाजार लगते हैं, उन्हें किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जाये, ताकि यातायात के संचालन में बाधा नहीं हो. रांची नगर निगम को फुटपाथ दुकानदारों की आजीविका को देखते हुए उनके लिए वैकल्पिक जगह तलाश करने का खंडपीठ ने निर्देश दिया. कहा कि ऑटो व ई-रिक्शा चालक राजधानी में सड़क को ही पार्किंग स्थल बना देते हैं तथा सड़क का अतिक्रमण करते हैं. वैसे चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए. ऑटो रिक्शा व ई-रिक्शा चालकों के लिए निर्धारित ड्रेस कोड का अनुपालन करने का निर्देश दिया. कहा कि इसके लिए सरकार को एक रेगुलेशन बनाना चाहिए, ताकि जो ऑटो या ई-रिक्शा चालक ड्रेस कोड का अनुपालन नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ कानूनी रूप से कार्रवाई हो सके. जब डेली मार्केट को वैकल्पिक जगह दे दी गयी है, तो उसे शिफ्ट क्यों नहीं किया गया है. मेन रोड में लोग सड़कों के किनारे अपने वाहन खड़ा कर देते हैं. इससे प्रतिदिन जाम की स्थिति बनती है. जाम से निपटने के लिए लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा. उन्हें खरीदारी करने के लिए मेन रोड में जाने की मानसिकता से बचना होगा. मामले की अगली सुनवाई 13 सितंबर को होगी. इससे पूर्व रांची नगर निगम की ओर से अधिवक्ता एलसीएन शाहदेव ने पैरवी की. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी राहुल कुमार दास ने जनहित याचिका दायर की है.
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