रांची. हटिया स्टेशन में यात्रियों से टिकट की अदला-बदली कर ठगी के आरोप में हटिया जीआरपी ने केस दर्ज कर वीर बहादुर नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. वह बिहार के मुजफ्फरपुर जिला के ग्राम अजीजपुर का रहने वाला है. वह बिरसा चौक के समीप सवेरा लॉज में ठहरा हुआ था. यहां कमरे की तलाशी के दौरान जीआरपीएफ ने फर्जी टिकट तैयार करने में प्रयुक्त विभिन्न स्टेशनों के मुहर, फर्जी तरीके से तैयार नौ टिकट और टिकट तैयार करने में प्रयुक्त अन्य सामान बरामद किया है. आरोपी ने पूछताछ में जीआरपी को बताया कि वह यूटीएस काउंटर से हटिया व रांची स्टेशन से कम दूरी वाले स्टेशन तक सामान्य श्रेणी का रेल टिकट खरीदने के बाद उसमें कूटरचना कर भोले-भाले यात्रियों से टिकट की अदला- बदली करता था. इसके बाद यात्रियों से प्राप्त टिकट को काउंटर पर रद्द कराने के बाद पैसा हासिल करता था. आरोपी ने पूछताछ में यह भी स्वीकार किया है कि वह पिछले कुछ माह से हटिया स्टेशन के अलावा देश के अन्य बड़े स्टेशन में साधारण टिकटों की हेराफेरी कर पैसा कमा चुका है.
मवेशियों को कार में ले जा रहा था रांची, गिरफ्तार
रांची/बोकारो. धनबाद से चोरी कर तीन मवेशियों को कार (डब्ल्यूबी 06 एच-9454) से तस्करी के लिए रांची ले जाया जा रहा था. बेरमो पुलिस ने मंगलवार की सुबह फुसरो सब्जी मंडी के समीप इसे जब्त किया. कार चला रहे आमिर रज्जा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. उसने पुलिस को बताया कि वह आजाद बस्ती (रांची) का रहने वाला है. कार उसकी है और वह धनबाद से लावारिस मवेशियों को चोरी कर तस्करी के लिए रांची ले जा रहा था.प्रार्थी अधिवक्ता पर 25000 का जुर्माना, अवमानना याचिका खारिज
रांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने अधिवक्ता अभिषेक कृष्ण गुप्ता की अोर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की. सुनवाई के दाैरान पक्ष सुनने के बाद अदालत ने प्रार्थी की याचिका को सुनवाई योग्य नहीं मानते हुए खारिज कर दी. साथ ही उस पर 25000 रुपये का जुर्माना लगाया. जुर्माने की राशि झालसा में दो माह के अंदर जमा करने का निर्देश दिया.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है