रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने प्रथम व द्वितीय जेपीएससी संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता सहित 12 परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की. जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय व जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने सीबीआइ का पक्ष सुना. इसके बाद अगली सुनवाई के लिए 19 फरवरी की तिथि निर्धारित की.
पूरक शपथ पत्र के माध्यम से चार्जशीट दायर की
इससे पहले सीबीआइ की ओर से वरीय अधिवक्ता अनिल कुमार ने खंडपीठ को बताया कि विशेष अदालत में दायर चार्जशीट की प्रति दाखिल करने के लिए पूरक शपथ पत्र तैयार हो गया है. आज उसे दाखिल कर दिया जायेगा. इसके बाद सीबीआइ की ओर से पूरक शपथ पत्र के माध्यम से चार्जशीट दायर की गयी. वहीं जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरावाल व अधिवक्ता प्रिंस कुमार उपस्थित थे.
सीबीआइ जांच की मांग की गयी थी
प्रार्थी बुद्धदेव उरांव और पवन कुमार चौधरी ने अलग-अलग जनहित याचिका दायर कर जेपीएससी द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए सीबीआइ जांच की मांग की थी. हाइकोर्ट के आदेश पर सीबीआइ मामले की जांच कर रही है. पूर्व की सुनवाई में सीबीआइ की ओर से मौखिक रूप से बताया गया था कि प्रथम व द्वितीय जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में गड़बड़ी से संबंधित आरसी-5/2012 व आरसी-6/2012 में आरोप पत्र दायर कर दिया गया है
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