बहुत जरूरी हो तभी आधार कार्ड में नाम में करें बदलाव, नहीं तो लंबी प्रक्रिया से गुजरना होगा

आधार कार्ड में नाम बदलवाने को लेकर लोगों को परेशानी उठानी पड़ सकती है. इसके लिए दो अखबार में नाम परिवर्तन से संबंधित विज्ञापन प्रकाशित कराना होगा.

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 15, 2024 10:38 AM

रांची : अगर जरूरी हो, तभी आधार कार्ड में अपने नाम में परिवर्तन करायें. क्योंकि, इसके लिए लंबी प्रक्रिया से गुजरना होगा. इसके बाद ही आधार में नाम में परिवर्तन हो सकेगा. कई लोगों के सर्टिफिकेट में कुछ और आधार में अलग नाम रहता है. बाद में इसे परिवर्तन कराना चाहते हैं. जानकारों का कहना है कि लोगों को इससे बचना चाहिए.नाम परिवर्तन के लिए आपको नाम परिवर्तन से संबंधित आवेदन के साथ दो गवाह का नाम, पता एवं मोबाइल नंबर देना होगा. इसके साथ शपथ पत्र की मूल प्रति, दो मूल समाचार पत्र (जिसमें नाम परिवर्तन के लिए नोटिस प्रकाशित किया गया है), शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड आदि की छायाप्रति में राजपत्रित अधिकारी या नोटरी द्वारा प्रमाणित और दो रंगीन फोटोग्राफ स्वहस्ताक्षरित राजपत्र कार्यालय में जमा करने होंगे.

शपथ पत्र के अलावा अखबारों में देना होगा विज्ञापन

आधार में नाम बदलवाने के लिए कई प्रक्रिया से गुजरना होगा. सबसे पहले आपको कोर्ट में जाकर नोटरी पब्लिक से शपथ पत्र बनाना होगा. इसमें नाम बदलने की वजह बतानी होगी. शपथ पत्र बनवाने के बाद आपको दो समाचार पत्र एक हिंदी और एक अंग्रेजी में नाम परिवर्तन से संबंधित विज्ञापन प्रकाशित कराना होगा. इसके बाद आपको डोरंडा स्थित झारखंड राजकीय मुद्रणालय में जाकर आवश्यक कागजात जमा करने होंगे. कार्यालय के अधिकारी दस्तावेजों की जांच के बाद प्रदेश के गजट पत्र में आपकी सूचना प्रकाशित करेंगे. इसके बाद आपको एक पत्र (गजट नोटिफिकेशन) दिया जायेगा. गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से आप आधार सेवा केंद्र में जाकर आधार कार्ड में नाम में सुधार करा सकेंगे.

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