सेना के कब्जे वाली जमीन मामले में प्रदीप बागची पर आरोप गठित
इडी की जांच में जमीन का फर्जी दस्तावेज तैयार करने की बात आयी थी सामन
रांची. बरियातू स्थित सेना की कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन के कतिपय मालिक प्रदीप बागची के खिलाफ पीएलएमए के विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन की अदालत में मंगलवार को आरोप गठित किया. बागची पर फर्जी आधार कार्ड, बिजली बिल व फर्जी पोजिशन लेटर के आधार पर उक्त जमीन पर दो-दो होल्डिंग रांची नगर निगम से लेने का आरोप है. इस मामले में आठ जुलाई से कोर्ट में गवाही शुरू होगी. नगर निगम के संग्रहकर्ता दिलीप शर्मा ने प्रदीप बागची के खिलाफ बरियातू थाना में फर्जीवाड़ा के आरोप में केस कांड संख्या 141/2022 दर्ज कराया था. सेना की कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन का फर्जी रैयत प्रदीप बागची बना था. फर्जी दस्तावेज के आधार पर प्रदीप बागची ने जगत बंधु टी स्टेट कंपनी के दिलीप घोष को सात करोड़ रुपये में जमीन बेची थी. फर्जी दस्तावेज तैयार करने और खरीद-बिक्री करने में सरकारी अधिकारियों की भी मिलीभगत इडी की जांच में सामने आयी थी.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है