रांची. डायन बिसाही के आरोप में वृद्ध महिला की हत्या मामले में आरोपी भरत सांगा पर अपर न्यायायुक्त मिथिलेश कुमार सिंह की अदालत ने आरोप गठन किया. मामले में 10 फरवरी से गवाही शुरू होगी. मामला नगड़ी थाना में कांड संख्या 76/2024 के तहत मृतका की बहु ने दर्ज कराया था. हत्या की घटना छह अप्रैल 2024 की है. प्राथमिकी के अनुसार आरोपी भरत सांगा की पुत्री की मौत हो गयी थी. पुत्री की मौत होने पर भरत सांगा ने पड़ोस की वृद्ध महिला बिरसी मुंडाइन पर डायन बिसाही करने का आरोप लगाया था. उस पर बिरसी मुंडा के सिर और चेहरे पर ताबड़-तोड़ वार कर हत्या करने का आरोप है.
हमला करने वाले को तीन साल की सजा
रांची. पोक्सो की विशेष अदालत ने नाबालिग पर लज्जा भंग करने के आशय से हमला करने के मामले में अभियुक्त मिथिलेश कुमार सिंह को दोषी पाकर तीन साल कैद की सजा सुनायी है. साथ ही उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. अभियुक्त पीड़िता की बड़ी बहन का दोस्त था. घर आना-जाना होता था. साल 2017 में घर में अकेले पाकर उसने घटना काे अंजाम दिया. पीड़िता ने अभियुक्त के खिलाफ सदर थाना में 10 नवंबर 2020 में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है