रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में क्या हुआ?

रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने ईडी को जवाब दाखिल करने का समय दिया और अगली तारीख 19 अप्रैल तय कर दी.

By Mithilesh Jha | April 12, 2024 11:59 AM

झारखंड की राजधानी रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन की जमानत याचिका पर शुक्रवार (12 अप्रैल) को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुबह सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से वकील ने जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की.

झारखंड हाईकोर्ट ने जवाब दाखिल करने के लिए ईडी को दिया समय

हाईकोर्ट ने ईडी को जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया और मामले की अगली सुनवाई 19 अप्रैल को निर्धारित कर दी. जस्टिस सुजित नारायण प्रसाद की कोर्ट में छवि रंजन की याचिका पर सुनवाई हुई.

मई 2023 में ईडी ने छवि रंजन को किया था गिरफ्तार

जमीन घोटाला मामले में आइएएस अधिकारी छवि रंजन को ईडी ने मई 2023 में गिरफ्तार किया था. बाद में छवि रंजन को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. अभी वह जेल में बंद हैं.

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बजरा मौजा की जमाबंदी को रद्द करने से जुड़ा है मामला

जमीन घोटाला का यह मामला हेहल अंचल के बजरा मौजा की 7.16 एकड़ जमीन की जमाबंदी को रद्द करने से जुड़ा है. 82 साल से चली आ रही जमाबंदी को रद्द करने का आदेश तत्कालीन उपायुक्त छवि रंजन ने दी थी. इसके बाद अंचल अधिकारी ने सादा पंचनामा को सही बताते हुए जमीन का म्यूटेशन विनोद सिंह के नाम पर करने का आदेश दे दिया.

प्रमंडलीय आयुक्त को उपायुक्त कार्यालय ने नहीं दिए दस्तावेज

अंचल अधिकारी के आदेश के बाद पुलिस के 150 जवानों को तैनात करके जमीन की घेराबंदी करवा दी. बजरा में मौजूद इस जमीन में जालसाजी की शिकायत मिली, तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने तत्कालीन आयुक्त को जांच करने का आदेश दिया. प्रमंडलीय आयुक्त ने उपायुक्त से दस्तावेज मांगे. उपायुक्त कार्यालय ने आदेश मिलने के एक महीने बाद तक प्रमंडलीय आयुक्त को दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाया.

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13 अप्रैल को छवि रंजन सहित 18 लोगों के 21 ठिकानों पर पड़े छापे

बता दें कि दस्तावेज में हेराफेरी कर सेना के कब्जेवाली जमीन की खरीद-बिक्री मामले में 13 अप्रैल 2023 को आईएएस अधिकारी छविरंजन सहित 18 लोगों के 21 ठिकानों पर छापेमारी की थी. छापेमारी के बाद छवि रंजन को पूछताछ के केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने समन भेजा. 24 अप्रैल को तीसरे समन पर आइएएस अधिकारी पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर पहुंचे थे. दूसरी बार 4 मई को ईडी कार्यालय पहुंचे, तो करीब 10 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया.

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