रांची : झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अंतरिम जमानत याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी नहीं पायी. इस कारण इस मामले की सुनवाई फिर से बुधवार को होगी. इससे पहले 17 जून को हुई सुनवाई के दौरान ईडी ने अदालत से जवाब दाखिल करने का समय मांगा था. इसके बाद ईडी ने सर्वोच्च न्यायलय में 20 मई को अपना जवाब दाखिल कर दिया. गौरतलब है कि प्रर्वतन निदेशालय ने 31 जनवरी की रात पूर्व सीएम को जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार किया था.
17 मई को भी हुई थी सुनवाई
इससे पहले हेमंत सोरेन की अंतरिम जमानत पर 17 मई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी. इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ उनका पक्ष रख रहे वकील कपिल सिब्बल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत के आधार पर उन्हें भी जमानत देने की मांग की. जिसका ईडी के वकील ने जोरदार विरोध किया. ईडी के वकील का कहना था कि हेमंत सोरेन को जमानत देने पर जांच प्रभावित हो सकती है.
जमीन घोटाला मामले में हेमंत सोरेन को ईडी ने किया है गिरफ्तार
गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री को रांची में जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार किया था. उन पर फर्जीवाड़ा करके साढ़े आठ एकड़ जमीन अपने नाम करने का आरोप है. ईडी ने उन्हें 31 जनवरी को लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था. हालांकि, हेमंत सोरेन बार-बार कह रहे हैं कि जिस कथित जमीन घोटाला मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया है, उससे उनका कोई लेना-देना है ही नहीं. फिलहाल वे रांची के होटवार जेल में बंद हैं.
लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए हेमंत सोरेन मांग रहे जमानत
बता दें कि हेमंत सोरेन बार बार लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी व गठबंधन का प्रचार करने के लिए अदालत से जमानत याचिका की मांग कर रहे हैं. हालांकि हाईकोर्ट ने उनकी इस याचिका को खारिज कर दी थी. जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी. बता दें कि झारखंड में अभी 2 चरणों का चुनाव होना बाकी है.
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