साहिबगंज चाइल्ड ट्रैफिकिंग केस: झारखंड हाइकोर्ट ने पूछा, लापता बच्चों को बरामद करने के लिए क्या हुई कार्रवाई?

झारखंड हाईकोर्ट में साहिबगंज चाइल्ड ट्रैफिकिंग केस की सुनवाई के दौरान अनुसंधानकर्ता (आईओ) सशरीर उपस्थित थे. उनकी ओर से बताया गया कि लापता दोनों बच्चों को खोजने की कार्रवाई जारी है. एसपी के दिशा-निर्देश पर दिल्ली गयी टीम ने दिल्ली के विभिन्न इलाकों से पिछले दिनों 20 बच्चियों को बरामद किया है.

By Guru Swarup Mishra | January 30, 2024 9:27 PM
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रांची, राणा प्रताप: झारखंड हाइकोर्ट ने साहिबगंज में चाइल्ड ट्रैफिकिंग से जुड़े मामले के आरोपी कुलदेव साह की ओर से दायर क्रिमिनल अपील याचिकाओं पर सुनवाई की. जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद व जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान पक्ष सुना. खंडपीठ ने मामले के अनुसंधानकर्ता को मौखिक निर्देश दिया कि वह बच्चों को बरामद करने के लिए तलाश जारी रखें. ट्रैफिकिंग के शिकार अन्य बच्चे भी बरामद हो सकेंगे. लापता दोनों बच्चों को बरामद करने के लिए क्या-क्या कदम उठाये गये हैं. राज्य सरकार को शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दायर करने का निर्देश दिया गया. मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 19 फरवरी की तिथि निर्धारित की. आपको बता दें कि एम हेंब्रम ने साहिबगंज की अदालत में अपने पुत्र की ट्रैफिकिंग को लेकर शिकायतवाद संख्या-148/2022 दर्ज करायी थी. इसमें कुलदेव साह व वीरेंन साह के खिलाफ आरोप लगाया गया है कि उनका पुत्र वर्ष 2018 से लापता है. साहिबगंज के बोरियो थाने में कुलदेव साह व पप्पू साह के खिलाफ कांड संख्या-2020/2022 के तहत प्राथमिकी दर्ज है.

आईओ सशरीर थे हाजिर

झारखंड हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान अनुसंधानकर्ता (आईओ) सशरीर उपस्थित थे. उनकी ओर से बताया गया कि लापता दोनों बच्चों को खोजने की कार्रवाई जारी है. साहिबगंज एसपी के दिशा-निर्देश पर दिल्ली गयी टीम ने दिल्ली के विभिन्न इलाकों से पिछले दिनों 20 बच्चियों को बरामद किया है. इनमें से 16 बच्चियां नाबालिग हैं, जबकि चार बालिग हैं.

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2018 से लापता है एम हेंब्रम का पुत्र

प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता प्रत्यूष लाला व अधिवक्ता दीपक साहू ने पैरवी की. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी कुलदेव साह ने याचिका दायर कर जमानत की मांग की है. एम हेंब्रम ने साहिबगंज की अदालत में अपने पुत्र की ट्रैफिकिंग को लेकर शिकायतवाद संख्या-148/2022 दर्ज करायी थी. इसमें कुलदेव साह व वीरेंन साह के खिलाफ आरोप लगाया गया है. उनका पुत्र वर्ष 2018 से लापता है. बोरियो थाना में कुलदेव साह व पप्पू साह के खिलाफ कांड संख्या-2020/2022 के तहत प्राथमिकी दर्ज है.

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