रांची: बच्चों के अधिकारों की हर हाल में हो रक्षा, बोले महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री डॉ मुंजपरा महेन्द्रभाई

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से रांची में बाल संरक्षण, बाल सुरक्षा और बाल कल्याण पर क्षेत्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया. इसमें महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री डॉ मुंजपरा महेन्द्रभाई एवं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक काननूगो समेत अन्य मौजूद थे.

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 30, 2023 6:40 PM
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रांची: महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री डॉ मुंजपरा महेन्द्रभाई ने कहा कि किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 को 2021 में संशोधित किया गया था, जिसने देशभर में बाल संरक्षण प्रणालियों को मानकीकृत किया है. इस प्रकार सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि बच्चों के अधिकारों की रक्षा की जाए और देश के हर कोने में बच्चों के कल्याण के लिए कदम उठाए जाएं. भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमओडब्ल्यूसीडी) ने रांची के सीसीएल (सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड) के सभागार में बाल संरक्षण, बाल सुरक्षा और बाल कल्याण पर एक दिवसीय क्षेत्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया. इसमें चार राज्यों पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड एवं ओडिशा के प्रतिनिधि शामिल थे.

रांची के सीसीएल में क्षेत्रीय संगोष्ठी का आयोजन

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से रांची में बाल संरक्षण, बाल सुरक्षा और बाल कल्याण पर रविवार को रांची में क्षेत्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया. इसमें महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री डॉ मुंजपरा महेन्द्रभाई एवं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक काननूगो समेत अन्य मौजूद थे. झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार एवं ओडिशा के 1200 से अधिक प्रतिनिधी इसमें शामिल हुए. कार्यक्रम में किशोर न्याय अधिनियम, नियमों में संशोधन पर ध्यान केन्द्रित किया गया. कार्यक्रम बाल संरक्षण, बाल सुरक्षा और बाल कल्याण मुद्दों के बारे में जागरूकता और पहुंच बढ़ाने के लिए देश भर में आयोजित होने वाली क्षेत्रीय संगोष्ठियों की एक श्रृंखला का ये हिस्सा है.

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बाल संरक्षण, बाल सुरक्षा व बाल कल्याण को लेकर जागरूकता है जरूरी

संगोष्ठी में बाल कल्याण समितियों (सीडब्ल्यूसी), किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी), ग्राम बाल संरक्षण समिति (वीसीपीसी) के सदस्यों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के 1200 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया. संगोष्ठी को महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री डॉ मुंजपरा महेन्द्रभाई, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो, महिला एवं बाल विकास विभाग के अपर सचिव संजीव कुमार चड्ढा ने संबोधित किया. इस मौके पर झारखंड राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष काजल यादव भी उपस्थित रहीं. इसस कार्यक्रम में किशोर न्याय अधिनियम, नियमों में संशोधन पर ध्यान केन्द्रित किया गया. गोद लेने की प्रक्रियाओं पर इसके प्रभाव को भावी दत्तक माता-पिता द्वारा साझा किए गए अनुभव को रेखांकित किया गया.

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बच्चों के कल्याण के लिए उठाए जाएं कदम

संगोष्ठी को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री डॉ मुंजपरा महेन्द्रभाई ने कहा कि किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 को 2021 में संशोधित किया गया था, जिसने देशभर में बाल संरक्षण प्रणालियों को मानकीकृत किया है. इस प्रकार, सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि बच्चों के अधिकारों की रक्षा की जाए और देश के हर कोने में बच्चों के कल्याण के लिए कदम उठाए जाएं. इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मिशन वात्सल्य योजना के माध्यम से जुवेनाइल जस्टिस अधिनियम ने यह सुनिश्चित किया है कि राज्य स्तर पर एससीपीएस, एसएआरए, जिला स्तर पर जेजेबी, सीडब्ल्यूसी, डीसीपीयू और एसजेपीयू की वैधानिक संरचनाएं बाल संरक्षण और बाल कल्याण के लिए सुलभ हैं. बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 ने यह सुनिश्चित किया है कि शिक्षा से लेकर मनोरंजन तक विभिन्न क्षेत्रों में बाल अधिकार बच्चों की गरिमा और उनके अधिकारों के सम्मान के उपायों का पालन करें.

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देश में 389 विशेष पॉक्सो अदालतों की शुरुआत की गयी

महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री डॉ मुंजपरा महेन्द्रभाई ने कहा कि बच्चों के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए और उनके स्थायी पुनर्वास में समुदाय को शामिल करते हुए सरकार ने गैर-संस्थागत देखभाल पर जोर दिया है. यह बच्चे को पारिवारिक वातावरण में बढ़ने और उसकी कठिन परिस्थितियों के आघात और सीमाओं को दूर करने का अवसर प्रदान करता है. केंद्र सरकार प्रति माह प्रति बच्चे चार हजार रुपये फॉस्टर केयर और आफ्टर केयर के रूप में स्पांसर करती है. पिछले साल 62,000 से अधिक बच्चों को इससे लाभान्वित किया गया था. उन्होंने यह भी बताया कि बच्चों को यौन उत्पीड़न तथा उन्हें नुकसान पहुंचाने वाले अपराधों से बचाने के लिए दुष्कर्म और पॉक्सो अधिनियम, 2012 से संबंधित मामलों की त्वरित सुनवाई एवं निपटान के लिए 389 विशेष पॉक्सो अदालतों सहित 1023 फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों (एफटीएससी) की शुरुआत की गई है.

बच्चों को गोद लेना हुआ आसान

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने कहा कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में संशोधन के बाद अब बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया आसान हुई है. कोर्ट-कचहरी के झंझट से मुक्त होकर अब जिलाधिकारी के माध्यम से ही बच्चा एडॉप्ट करने की प्रक्रिया की जा सकती है. वर्ष 2014 के बाद से अब तक बाल कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं. मिशन वात्सल्य और किशोर न्याय अधिनियम में बदलाव के कारण बाल संरक्षण कार्यकर्ताओं का सम्मान बढ़ा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच के कारण पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रेन जैसी महत्वाकांक्षी योजना बन पायी. भारत का किशोर न्याय अधिनियम काफी वृहद है. हम सबों को मिलकर इसके लिए धरातल पर काम करना है.

मानव तस्करों पर नियंत्रण जरूरी

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने कहा कि आज 30 जुलाई है. इसी दिन को हम मानव तस्करी के विरोध के दिन के रूप में मनाते हैं. बंगाल, बिहार, ओडिशा और झारखंड के कई जिले मानव तस्करी से ग्रस्त हैं. झारखंड के गुमला, पाकुड़, दुमका, खूंटी आदि जिले के काफी बच्चे हर रोज दिल्ली से रेस्क्यू किए जाते हैं. आज वक्त है कि जो प्लेसमेंट एजेंसियां बहला-फुसला कर मानव तस्करी करती हैं, उन पर नियंत्रण लगाया जाए. इस कार्यक्रम के दौरान वैसे माता-पिता भी शामिल हुए, जिन्होंने हाल ही में हुए परिवर्तनों के कारण गोद लेने की प्रक्रियाओं में हुई आसानी के बारे में अपने अनुभव साझा किए. इस कार्यक्रम के माध्यम से सफल मिशन वात्सल्य पहलों का प्रचार-प्रसार किया गया.

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