21.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

झारखंड: सीएम हेमंत सोरेन को आचार संहिता उल्लंघन मामले में राहत बरकरार, 12 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई

प्रार्थी झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने याचिका दायर कर आदित्यपुर थाने में दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने की मांग की है. याचिका में कहा गया है कि वर्ष 2014 में चुनाव के दौरान वह अपनी पार्टी (झारखंड मुक्ति मोर्चा) के प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने गये थे. आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया था.

रांची: सरायकेला खरसावां के आदित्यपुर थाने में आचार संहिता उल्लंघन मामले में दर्ज मामले को चुनौती देनेवाली झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर अब 12 दिसंबर को सुनवाई होगी. झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने हेमंत सोरेन के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक बरकार रखी है. पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार को तीन सप्ताह में जवाब दायर करने का निर्देश दिया था.

प्राथमिकी निरस्त करने की मांग

उल्लेखनीय है कि प्रार्थी झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने याचिका दायर कर आदित्यपुर थाने में दर्ज प्राथमिकी (418/2014) को निरस्त करने की मांग की है. याचिका में कहा गया है कि वर्ष 2014 में चुनाव के दौरान वह अपनी पार्टी (झारखंड मुक्ति मोर्चा) के प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने गये थे. उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया था, जबकि उनके खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज की गयी थी.

Also Read: झारखंड: सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना को लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने बाल पत्रकारों के समक्ष की बड़ी घोषणा

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें