रांची: इडी के समन की अवहेलना मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट के लिए दायर याचिका पर एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सार्थक शर्मा की अदालत में सोमवार को सुनवाई हुई. मामले में इडी की ओर से एक बार फिर कोर्ट से समय की मांग की गयी. कोर्ट ने इडी को जवाब दाखिल करने के लिए समय देते हुए अगली सुनवाई के लिए 20 जुलाई की तिथि तय की है.
एमपी-एमएलए कोर्ट में मामला हुआ है ट्रांसफर
इससे पूर्व तीन जून को सीजेएम ने यह मामला एमपी-एमएलए कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया था. पूर्व में सीजेएम कोर्ट द्वारा मामले में संज्ञान लिये जाने के बावजूद हेमंत सोरेन कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए थे. हेमंत सोरेन की ओर से मामले में सीजेएम कोर्ट के समन आदेश को हाइकोर्ट में चुनौती दी गयी है. हाइकोर्ट में यह मामला अभी लंबित है. समन की अवहेलना को लेकर इडी ने सीजेएम कोर्ट में शिकायतवाद दाखिल किया था.
क्या है मामला
इडी ने समन की अवहेलना करने के मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में 19 फरवरी को शिकायत वाद दर्ज कराया था. इस पर गत चार मार्च को सीजेएम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए संज्ञान लिया और मुकदमा चलाने का निर्देश दिया था. सुनवाई के दौरान इडी ने अदालत को बताया था कि जमीन की खरीद-बिक्री मामले में इडी ने हेमंत सोरेन को दस बार समन भेजा था. आठवें समन पर वे 20 जनवरी और दसवें समन पर 31 जनवरी को इडी के समक्ष उपस्थित हुए थे. इडी का कहना है कि आठ समन पर उपस्थित नहीं होना समन की अवहेलना है.