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सीएम हेमंत सोरेन ने प्रस्ताव को दी स्वीकृति, अवैध जमाबंदी रद्द कर दोषी पदाधिकारियों व कर्मचारियों पर होगी कार्रवाई

Jharkhand News, रांची न्यूज : झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची जिले के कांके अंचल अंतर्गत मौजा चामा, थाना संख्या 55, खाता संख्या 87 की प्लॉट संख्या 1232 में संधारित वर्ष 2018-19 में संदिग्ध जमाबंदी कायम करने के मामले में दोषी पदाधिकारियों एवं कर्मियों पर कार्रवाई करने तथा इस भूमि की जांच के बाद जमाबंदी रद्द करने की कार्रवाई करने को लेकर राजस्व, निबंधन और भूमि सुधार विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है.

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 23, 2021 3:05 PM
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Jharkhand News, रांची न्यूज : झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची जिले के कांके अंचल अंतर्गत मौजा चामा, थाना संख्या 55, खाता संख्या 87 की प्लॉट संख्या 1232 में संधारित वर्ष 2018-19 में संदिग्ध जमाबंदी कायम करने के मामले में दोषी पदाधिकारियों एवं कर्मियों पर कार्रवाई करने तथा इस भूमि की जांच के बाद जमाबंदी रद्द करने की कार्रवाई करने को लेकर राजस्व, निबंधन और भूमि सुधार विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है.

आपको बता दें कि यह गैर मजरुआ मालिक प्रवृति की भूमि है. इसका कुल रकबा 5.01 एकड़ है. यह प्रतिबंधित सूची में दर्ज है. इसका संदिग्ध जमाबंदी करने के मामले में तत्कालीन अंचल अधिकारी, तत्कालीन अंचल निरीक्षक, तत्कालीन राजस्व उपनिरीक्षक, रांची जिला के अवर निबंधक समेत अन्य कर्मचारियों को दोषी पाया गया है.

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इस मामले में जिन अधिकारियों और कर्मचारियों को जांच में दोषी पाया गया है, उनमें कांके के तत्कालीन अंचल अधिकारी प्रभात भूषण सिंह, तत्कालीन अंचल निरीक्षक चंचल किशोर प्रसाद और तत्कालीन राजस्व उपनिरीक्षक भुवनेश्वर प्रसाद सिंह के अलावा निबंधन करने के लिए रांची जिला के अवर निबंधक राहुल कुमार चौबे, अस्थाई लिपिक विमल चंद बोस और मो खालिद आजमी एवं कंप्यूटर ऑपरेटर दिलीप कुमार महतो और शैलेश कुमार शामिल हैं.

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Posted By : Guru Swarup Mishra

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