रांची: झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने इंदिरा आवास योजनाओं में सरकारी राशि गबन करने वाले अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी दे दी है. गिरिडीह के धनवार प्रखंड के तत्कालीन बीडीओ मोहन लाल मरांडी समेत अन्य के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति का आदेश दिया है. इनके खिलाफ अनियमितता एवं सरकारी राशि गबन करने के आरोप हैं.
मोहन लाल मरांडी समेत अन्य पर कार्रवाई का आदेश
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ग्रामीण विकास विभाग (झारखण्ड) द्वारा गिरिडीह जिले के धनवार थाना (कांड संख्या-190/2012) क्षेत्र के अंतर्गत 21 जुलाई 2012 के अभियुक्त मोहन लाल मरांडी (तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, धनवार) के खिलाफ भारतीय दंड विधान, 1860 की धारा 406/409/420/467/468/471/120 बी के तहत अभियोजन स्वीकृत्यादेश दे दिया है.
आरोपियों के खिलाफ ये हैं आरोप
जांच रिपोर्ट एवं दर्ज केस में अब तक के अनुसंधान से सभी अभियुक्तों द्वारा षडयंत्र के तहत इंदिरा आवास से संबंधित कई गंभीर त्रुटियां एवं विभागीय दिशा-निर्देशों की अवहेलना पाई गई थी. जैसे-इंदिरा आवास के आवंटन एवं उसके भुगतान में प्रखण्ड कार्यालय में ही एक गिरोह का कार्यरत होना, जो गरीब लोगों के नाम पर स्वीकृत इंदिरा आवास योजनाओं की राशि का गबन सुनियोजित ढंग से कर रहे थे और इस क्रम में विभागीय दिशा-निर्देशों की अनदेखी एवं अवहेलना की गयी ताकि सरकारी राशि का गबन किया जा सके.
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सरकारी राशि का गबन करने का है आरोप
जानबूझ कर अकाउन्ट पेयी चेकों को बियरर चेक बनाते हुए बिचौलिया उस राशि की निकासी अपने सुविधानुसार कर रहे थे तथा इंदिरा आवास योजना मार्गदर्शिका का अनुपालन नहीं किया गया. इस कांड में तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी मोहन लाल मरांडी एवं अन्य कर्मचारियों की संलिप्तता पायी गयी. इस प्रकार अभियुक्तों के विरूद्ध अनियमितता एवं कथित सरकारी राशि के गबन करने के आरोप हैं.